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मंगलवार, 2 जून 2020

मंत्री धारीवाल ने 193 निकायों, प्राधिकरणों और यूआईटी को दिया आदेश; किस-किस स्कूल, अस्पताल, संस्था, ट्रस्ट को रियायती जमीन दी, 15 दिन में बताएं

मंत्री धारीवाल ने 193 निकायों, प्राधिकरणों और यूआईटी को दिया आदेश; किस-किस स्कूल, अस्पताल, संस्था, ट्रस्ट को रियायती जमीन दी, 15 दिन में बताएं









जयपुर : प्रदेश के सभी निकायों, प्राधिकरणों, नगर सुधार न्यासों, आवासन मंडल काे किसी भी संस्था को दी गर्इ रियायती जमीन की रिपोर्ट सरकार को 15 दिन में देनी होगी। फिर चाहें निकायों ने वह सामाजिक सेवा, शिक्षा, चिकित्सा आदि किसी भी कार्य के लिए आवंटित की हो। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने सोमवार को सभी निकायों को ये आदेश दिए। कहा कि नगरीय विकास विभाग जांचेगा कि रियायती जमीन लेने के बाद भी इन संस्थानों ने शर्ताें का कितना पालन किया।
रसूख के कारण किन-किन सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं, चैरिटेबल संस्थाओं एवं ट्रस्टों, विद्यालयों, अस्पतालों द्वारा निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया। उनके आवंटन में किस प्रकार की अनियमितताएं हुई हैं। धारीवाल ने कहा कि यह भी देखा गया है कि निजी अस्पताल शर्तों के अनुसार निःशुल्क इलाज के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसी प्रकार विभिन्न विद्यालय गरीब छात्र-छात्राओं को प्रवेश नहीं देते हैं और आवंटित की गई भूमि का व्यावसायिक उपयोग भी कर रहे हैं। अतः भूमि आवंटन नीति के मापदंडों के अनुसार ऐसे समस्त आवंटनों की जांच-सत्यापन कराना आवश्यक है।
इस नियम के तहत लीं रियायती जमीन
समय-समय पर नगरीय निकायों, नगर सुधार न्यासों, विकास प्राधिकरणों एवं आवासन मण्डल द्वारा विभिन्न सार्वजनिक, सामाजिक, धार्मिक, विद्यालयों, अस्पतालों एवं अन्य चैरिटेबल संस्थाओं एवं ट्रस्टों को विभिन्न उपयोगों के लिए रियायती दरों पर भूमि अावंटित की जाती रही है। यह आवंटन विभिन्न शर्तों के साथ भूमि आवंटन नीति 2015 के अन्तर्गत और इससे पूर्व की तत्समय प्रभावी भूमि आवंटन नीतियों के अन्तर्गत किया जाता रहा है।