ग्राम चाटवाड़ा/जालोर,उपखंड मजिस्ट्रेट एवं इंसीडेंट कमांडर रानीवाड़ा प्रकाशचन्द्र अग्रवाल ने एक आदेश जारी कर ग्राम चाटवाड़ा की वार्ड संख्या 3 में मनसुखलाल के निवास स्थान से रसूल खान के घर तक तथा करड़ा-भीनमाल सड़क से दीपाराम हरिजन के घर तक एवं मसराराम भील के घर से हनुमानजी के चौहटा तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
उक्त कंटेनमेंट जोन को छोड़कर ग्राम की शेष राजस्व सीमा बफर जोन में रहेगी। इसके आवश्यक सेवाएं दवाईयों की दुकान, किराणा स्टोर, फल-सब्जी, दूध डेयरी, एटीएम, बैंक, पोस्ट ऑफिस तथा केन्द्र व राज्य सरकार से अनुमत गतिविधियां व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले रहेंगे।