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मंगलवार, 25 अगस्त 2020

अवधि पार ऋणी किसानों का 50 फीसदी ब्याज होगा माफ

सहकारी भूमि विकास बैंक ने ऋणी किसानों को राहत देते हुए अवधिपार श्रेणी के किसानों के अवधिपार ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज में 50 प्रतिशत तक की छूट देने का फैसला किया है।

इससे प्रदेश के 60 हजार किसानों के 239 करोड़ रुपए माफ होंगे। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने किसानों को राहत देते हुए सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों के हित में एक मुश्त समझौता योजना जारी की है।

अवधिपार श्रेणी के किसानों के अवधिपार ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज को 50 प्रतिशत तक माफ किया गया है। प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के सभी प्रकार के कृषि एवं अकृषि ऋण जो 1 जुलाई, 2019 तक अवधिपार हो चुके हैं,

ऐसे श्रेणी के 60 हजार से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। ऐसे किसानों को 30 नवंबर 2020 तक ऋण चुकाना होगा। ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को किसान की मृत्यु तिथि से संपूर्ण बकाया ब्याज, दण्डनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूर्णतया माफ कर राहत दी गई है।



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