कृषि उपभोक्ताओं के लिए विलंब भुगतान शुल्क माफी योजना अवधि 30 नवंबर तक बढ़ाई गई है। पूर्व में यह छूट 31 अक्टूबर तक दी गई थी। जोधपुर डिस्कॉम एमडी अविनाश सिंघवी ने बताया कि कृषि उपभोक्ता जो अपने बिल की राशि जमा नहीं करवा पाए थे, उन्हें राहत देते हुए पहले कृषि उपभोक्ताओं द्वारा लंबित बिल की मूल राशि 31 अक्टूबर तक जमा करवाने पर पैनल्टी या विलंब शुल्क में छूट प्रदान की गई थी।
यह सुविधा बीपीएल एवं लघु घरेलू श्रेणी के जिन उपभोक्ताओं के मासिक उपभोग 50 यूनिट तक के उपभोक्ताओं के लिए भी 31 अक्टूबर तक प्रभावी थी। डिस्कॉम अध्यक्ष दिनेश कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब यह अवधि 30 नवंबर तक बढ़ाई गई है।
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