
किसी कारोबारी या व्यक्ति का आयकर विभाग में टैक्स से संबंधित कोई पुराना प्रकरण लंबित है, तो केंद्र सरकार की ‘विवाद से विश्वास’ योजना के तहत 31 दिसंबर तक आवेदन करके समाधान करवा सकते हैं। सरकार द्वारा तय अवधि के बाद बकाया टैक्स पर 10% अतिरिक्त राशि भरनी पड़ेगी। प्रधान आयकर आयुक्त-1 विनोद कुमार तिवारी ने बताया कि आयकरदाताओं को राहत देने के लिए ही ये महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई है।
इसमें ऐसे करदाता, जिनकी बकाया मांग, ब्याज व पेनल्टी को लेकर अपील लंबित है, वे इस योजना में 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। तिवारी के अनुसार भारत के राजपत्र में 27 अक्टूबर को प्रकाशित अधिसूचना में टैक्सपेयर्स को योजना के तहत जमा कराई जाने वाली राशि की तिथि बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक बिना अतिरिक्त राशि के भुगतान करने की सुविधा दी गई है। इस योजना का फायदा लेने के लिए करदाता को 31 दिसंबर तक निर्धारित फॉर्म-1 में आवेदन करना चाहिए। इस योजना में विवादित टैक्स पर लगने वाले ब्याज व पेनल्टी पर भी करदाता को पूरी छूट दी गई है।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today