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बुधवार, 4 नवंबर 2020

राजस्थान राजपत्रित अधिकारी संघ ने वापस ली याचिका

राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी में उत्पन्न आर्थिक प्रभाव के चलते कर्मचारियों की वेतन कटौती के आदेश को चुनौती देते हुए राजस्थान राजपत्रित अधिकारी संघ (विद्यालय शिक्षा) ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। संघ ने मंगलवार को याचिका को वापस ले लिया है। गत महीने में इस याचिका पर वीसी से सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की आवाज स्पष्ट नहीं आने तथा तकनीकी खामी के चलते अंतरिम आदेश जारी हो गया था।

इसके बाद याचिका पर फिर से सुनवाई हुई और पूर्व में दिए गए अंतरिम आदेश को रिकॉल कर दिया। साथ ही इस याचिका को न्यायिक कर्मचारी संघ की याचिका से भी डिस्अटैच कर दिया था। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश संगीत लोढ़ा व रामेश्वर व्यास की खंडपीठ में मंगलवार को याचिका पर सुनवाई होनी थी।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने नए सिरे से याचिका दायर करने की छूट देने के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति देने का आग्रह किया। जिसे कोर्ट ने मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने गत 8 सितंबर को मंत्रिमंडल की आज्ञा की पालना में अखिल भारतीय सेवा, केंद्र सेवा व राज्य सेवा के सभी नियमित व प्रशिक्षु अधिकारियों के वेतन से दो दिन तथा राज्य के अन्य अधिकारी व कर्मचारियों के एक दिन की वेतन कटौती का आदेश जारी किया था। इस आदेश को राजस्थान राजपत्रित अधिकारी संघ (विद्यालय शिक्षा) ने चुनौती दी थी।



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