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मंगलवार, 23 मार्च 2021

जिले में आठ पॉजिटिव, जेल में भी एक संक्रमित

पाली। लोगों के लापरवाही बरतने के कारण कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिले में सोमवार को 8 मरीजों के पॉजिटिव आने से अब एक्टिव केसों की संख्या बढकऱ 56 पर पहुंच गई है। जिले के पाली शहर में हाउसिंग बोर्ड में दो, गुडलाई मार्ग पर एक, पुनाडिया ढाणी में एक, नाना में एक, वीर दुर्गादास नगर में एक, मारवाड़ जंक्शन पुलिस थाने में एक जना पॉजिटिव आया। एक पॉजिटिव सब जेल पाली में आया है।

पांच मरीज पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन
जिले के किसी भी क्षेत्र में पांच से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिलने पर माइक्रो कन्टेनमेंट जोन बनाया जाएगा। ऐसे क्षेत्रों में घर के आस-पास के क्षेत्रों में ही बल्लियां लगाकर पोस्टर चस्पा किया जाएगा। वे सोमवार को सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग स्थित राजीव गांधी सेवा केन्द्र के वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग सेंटर में जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को कोरोना गाइडलाइन के बारे में बता रहे थे। जिन क्षेत्रों में नए पॉजिटिव मिले वहां आवश्यक रूप से रेण्डम सैम्पलिंग की व्यवस्था की जाएगी।

होली पर गेर नृत्य आदि पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा बड़े धार्मिक आयोजन पर भी पाबंदी रहेगी। सभी उपखण्ड क्षेत्रों में कोविड केयर सेंटर फिर शुरू करने को कहा। उन्होंने जिले की सभी होटलों, गेस्ट हाउस व धर्मशालों में ठहरने वाले लोगों की कोविड जांच रिपोर्ट आवश्यक रूप से जांचने की हिदायत दी। वीसी में अतिरिक्त जिला कलक्टर चंद्रभान सिंह भाटी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रहलाद सहाय नागाए डीओआइटी के उप निदेशक राजेश चौधरी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी वेदप्रकाश आशिया, मनोज जैन, हिमांशु व्यास, फिरोज खान आदि मौजूद रहे।

पॉजिटिव मरीजों की निगरानी करेंगे बीट कांस्टेबल
कोरोना पॉजिटिव मरीजों की निगरानी बीट कांस्टेबल करेंगे। पॉजिटिव आए मरीज के घर तीन दिन में एक बार बीट कान्सटेबल दौरा कर तय करेंगे कि मरीज घर से बाहर नहीं निकल रहा है या नहीं। पॉजिटिव रोगी को राज कोविड इनफो एप अनिवार्य रूप से डाउनलोड करना होगा। चिकित्सा विभाग प्रतिदिन पॉजिटिव मामलों की सूची संबंधित थानाधिकारी के साथ निगरानी प्रयोजन के लिए साझा करेंगे। शिक्षण संस्थाओं में 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति पर पाबंदी रहेगी। सामाजिक आयोजनों में मेहमानों की संख्या 200 से अधिक नहीं होगी। अंतिम संस्कार आदि में संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।

जिले में आरटीपीसीआर अनिवार्य
जिले में 25 मार्च से राजस्थान के अलावा अन्य किसी भी प्रदेश से जिले में आने वाले यात्रियों की 72 घंटे पूर्व करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। यदि कोई यात्री यह नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो गंतव्य पर पहुंचने के बाद उसे 15 दिन के लिए क्वारंटिन रहना होगा। जिले के प्रवेश द्वारों पर चेकपोस्ट स्थापित करने के निर्देश दिए है।

पोस्टर व सन बोर्ड किए वितरित
कोरोना जागरूकता के लिए नगर पालिका क्षेत्रों में जन जागरूकता के लिए सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा 3600 पोस्टर, 600-600 सनबोर्ड व सनपैक वितरित किए गए। पंचायत के वार्डो में संबंधित विकास अधिकारियों के माध्यम से ग्रामीणजन में पेम्फलेट का वितरण करवाया जाएगा।



source https://www.patrika.com/pali-news/corona-positive-patients-found-in-pali-district-6760769/