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गुरुवार, 25 मार्च 2021

अब स्कूलों में होंगे तंबाकू मॉनिटर


स्कूल में टीचर हो या स्टडेंट तंबाकू उत्पाद का सेवन नहीं करे यह देखना अब तंबाकू मॉनिटर की जिम्मेदारी होगी। प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों स्कूल या कॉलेज में तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल पर प्रभावी रोक लगाने के लिए तंबाकू मॉनिटर बनाए जाएंगे, जो शिक्षण संस्थान में गाइडलाइन की पालना करवाएंगे। स्कूल में तंबाकू मॉनिटर कक्षा 9 से 12 तक छात्रों को बनाया जाएगा मॉनिटर का नाम, पदनाम और संपर्क क्रमांक स्कूल के बोर्ड पर लगाया जाएगा। साक ही स्कूलों व अन्य शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों एवं कर्मचारियों के बीच से तीन या इससे अधिक व्यक्तियों को इसके लिए प्राधिकृत किया जाएगा। ये ऐसे लोग होंगे,जो स्वयं तंबाकू का उपयोग नहीं करते हों। राज्य सरकार ने सभी शैक्षणिक संस्थाओं में तंबाकू मुक्त स्कूल नीति.2020 को लागू करने का फैसला किया है। साथ ही, सभी सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों के 100 गज के दायरे के भीतर आने वाले क्षेत्र में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध होगा। इसके लिए संस्थान की चारदीवारी से 100 गज की दूरी पर पीली रेखा चिह्नित करते हुए तंबाकू मुक्त क्षेत्र लिखने का आदेश दिया गया है। ड्राइवर व खलासी भी बस में तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वैसे तो तंबाकू के उपयोग पर रोक लगाने के लिए उत्पादों के निर्माण बिक्र वितरण आदि के लिए कानून बना रखा है लेकिन अब शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पाद बेचने पर रोक लगाने के लिए कठोर गाइडलाइन जारी की गई है। जिसके आधार पर शिक्षा विभाग में निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग के निर्देश सरकार के सभी सरकारी और निजी स्कूल कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थाओं पर लागू होंगे ।
लगाया जाएगा 200 रुपए जुर्माना
यदि स्कूल का कोई शिक्षक, छात्र, अभिभावक सहित अन्य कोई भी व्यक्ति तंबाकू का इस्तेमाल करते पाया गया तो 200 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा, एक बार से अधिक तंबाकू के इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर छात्र पर अनुशासनात्मक और अन्य कानूनी कार्यवाही होगी। यह जुर्माना सीधे स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल वसूल कर सकेंगे। साथ ही, तंबाकू के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें संबंधित शिक्षण संस्थान के शिक्षक, विद्यार्थी ,जनप्रतिनिधि के साथ स्थानीय पुलिस थाने के प्रतिनिधि शामिल करना होगा।
किया जाएगा सम्मानित
शिक्षण संस्थानों को गाइडलाइन की पालना करते हुए स्वयं का मूल्यांकन भी करना होगा। ऐसे स्कूल जिन्हें 90 फीसदी से अधिक अंक मिलते हैं उन्हें केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। इसी प्रकार किसी शिक्षक कर्मचारी या अन्य व्यक्ति का तंबाकू का उपयोग छुड़वाने की स्थिति में उसे भी सम्मानित किया जाएगा।
शिक्षण संस्थान के बाहर तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान और अंदर धूम्रपान निषेध व तंबाकू मुक्त क्षेत्र का बोर्ड लगाना होगा
शिक्षक, कार्मिक तंबाकू प्रायोजित कार्यक्रमों में नहीं होंगे शामिल
स्कूल कॉलेजों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षक व अन्य कर्मी तंबाकू निर्माता, विक्रेता या ऐसे किसी व्यक्ति या संस्था के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंग, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तंबाकू के उपयोग को बढ़ावा देता है। ऐसे लोगों या संस्थाओं से किसी प्रकार का पुरस्कार या आर्थिक सहयोग भी प्राप्त नहीं करेंगे। तंबाकू उत्पाद करने वाले किसी भी कंपनियां विक्रेता से स्कूलों द्वारा किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग नहीं लिया जाएगा उनके सहयोग से किसी भी प्रकार के समारोह आयोजित नहीं होंगे। नियमों का उल्लंघन होने पर राष्ट्रीय क्वीट लाइन के हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करानी होगी।
हर माह देनी होगी रिपोर्ट
विभाग ने इस संबंध में सभी शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। हर माह की एक तारीख को स्कूल और शिक्षण संस्थाओं से निर्धारित फॉर्मेट में 9 बिंदुओं में रिपोर्ट देनी होगी। जिस जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में होने वाली मासिक बैठक में रखा जाएगा। स्कूल के अंदर प्रमुख स्थानों पर साइन बोर्ड भी लगाया जाएगा जिस पर ध्रूमपान निषेध संबंधी संदेश लिखा जाएगा। इसके अलावा विद्यालय स्टाफ और बाहर से आने वाले लोगों पर भी धूम्रपान की पाबंदी होगी। जिससे स्कूल में पढऩे वाले विद्यार्थी पर इसका बुरा असर नहीं पड़े।



source https://www.patrika.com/jaipur-news/now-tobacco-monitor-will-be-done-in-schools-6764461/