पाली। कोरोना के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए शुक्रवार से सख्ती की जाएगी। बाजार शाम पांच बजे ही बंद हो जाएंगे। वहीं सरकारी कार्यालय चार बजे बंद कर दिए जाएंगे। यह व्यवस्था 30 अप्रेल तक रहेगी। पूरे जिले में शाम छह से सुबह पांच बजे तक कफ्र्यू रहेगा। बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान के कार्मिक हर हाल में छह बजे तक घर पहुंच जाएंगे।
कफ्र्यू में अनिवार्य, आपातकालीन एवं स्वास्थ्य सेवा, कोविड मैनेजमेंट से संबंधित राजकीय कार्यालय, निरंतर उत्पादन तथा रात्रिकालीन शिफ्ट वाली फैक्ट्रियां, दवा की दुकानें, आइटी कम्पनियां, विवाह समारोह, बस, रेलवे और एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्री, माल परिवहन, लोडिंग-अनलोडिंग आदि में नियोजित लोग मुक्त रहेंगे।
ज्यादा नहीं बुला सकेंगे मेहमान
जिले में 16 से 31 मई तक विवाह आदि निजी आयोजनों में अतिथियों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। इसके लिए उपखण्ड अधिकारी को सूचना देनी होगी। समारोह स्थल पर गाइड लाइन का उल्लंघन होने पर उसे सात दिन के लिए सीज किया जाएगा। अंतिम संस्कार के लिए अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।
ऐसी रहेगी अब व्यवस्था
-बसों सहित अन्य सार्वजनिक परिवहन के साधनों में 50 फीसदी सीटों पर ही यात्री बिठाए जा सकेंगे।
-ऑटो रिक्शा में चालक व दो सवारी
-हर निजी आयोजन में 50 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं होंगे।
-ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में धार्मिक मेलों, उत्सवों, जुलूस आदि पर रोक
-शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थाएं तथा लाइब्रेरी आदि बंद
-गंभीर बीमारियों से पीडि़त व्यक्तियों, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठजनों, गर्भवती महिलाओं एवं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अपरिहार्य परिस्थितियों में ही घर से बाहर निकलने की अनुमति
source https://www.patrika.com/pali-news/curfew-in-pali-city-after-five-in-the-evening-6800304/