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गुरुवार, 29 अप्रैल 2021

शादी समारोह में बिन बुलाएं पहुंचे कलक्‍टर - एसपी, फि‍र क्‍या हुए जानिए ....

नागौर. सावों का सीजन होने के चलते पिछले तीन-चार दिन से जिले में बड़ी संख्या में शादी समारोह एवं अन्य सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। अस्पतालों की भयावह हकीकत से बेखबर लोग बिना मास्क शादियों में शामिल होकर जीमण जीम रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग पिछले दो दिन से कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग लापरवाही दिखा रहे हैं।

इसे लेकर बुधवार शाम को जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, एसपी श्वेता धनखड़ सहित पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों ने शहर का भ्रमण कर शादी समारोह वाले स्थानों पर जाकर सम्बन्धित लोगों को पाबंद किया। अधिकारियों ने लोगों को कोरोना की गाइडलाइन का पालना करने की हिदायत देते हुए अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी। इस दौरान कोतवाली थाने का जाब्ता भी उनके साथ रहा।

ज्‍यादा मिले मेहमान तो ठोका जुर्माना

नागौर जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने व नियंत्रित करने के लिए जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार जिले में आयोजित हो रहे विवाह समारोह स्थलों पर प्रशासन ने नजर रखनी शुरू कर दी है। जिले के उपखण्ड अधिकारियों व नगर निकायों के अधिकारियों ने कोरोना गाइडलाइन के नियमों की सख्ती से पालना करवाने के लिए आकस्मिक निरीक्षण कर नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की एवं जुर्माना वसूला।

पचास से अधिक लोग मिले तो कार्रवाई तय
राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की नई गाइडलाइन के अनुसार शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं। जिले में हो रहे विवाह समारोह स्थलों पर नियमों की कड़ाई से अनुपालना करवाई जा रही है।
इसी के तहत नागौर नगर परिषद के सहायक अभियंता कलीम अशरफ, सहायक नगर नियोजक शैदीन खान और पुलिस दल ने शहर में दौरा कर दो विवाह स्थलों पर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन पाए जाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं नागौर उपखण्ड अधिकारी अमित कुमार चौधरी ने झोरड़ा ग्राम में विवाह समारोह स्थल पर कार्रवाई कर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। नावां उपखण्ड अधिकारी ब्रह्मलाल जाट ने दो विवाह समारोह स्थलों पर 10 हजार रुपए का जुर्माना तथा डीडवाना उपखण्ड अधिकारी हनुमानराम चौधरी ने सोशल डिस्टेसिंग व मास्क न लगाने पर 7500 रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा रियां बड़ी उपखण्ड अधिकारी सुरेश कुमार, लाडनूं उपखण्ड अधिकारी अनिल कुमार, मकराना उपखण्ड अधिकारी सिराज अली जैदी सहित अन्य अधिकारियों द्वारा भी अपने-अपने क्षेत्र में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना वसूला गया।


गाइडलाइन की पालना जरूरी
कोरोना गाइडलाइन के अनुसार विवाह समारोह में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को फेस मास्क लगाना, दो गज की दूरी (6 फीट) रखना, सेनेटाइजर का उपयोग करवाना या साबुन से बार-बार हाथ धोना अनिवार्य है। कोरोना की दूसरी लहर घातक होने के कारण जिले में बढ़ते कोरोना के मरीजों को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन कोविड-19 गाइडलाइन का सख्ती से पालना करवा रहा है, जिसके तहत जिला प्रशासन के निर्देशन में जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारी, नगर निकायों के अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार अपने-अपने क्षेेत्राधिकार में शादी समारोह स्थलों का औचक निरीक्षण कर कोरोना जन आन्दोलन के अन्तर्गत लोगों को जागरूक कर रहे हैं।



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