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गुरुवार, 13 मई 2021

पाली के न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं के कोविड टीकाकरण को लेकर हुई बैठक


पाली के न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं के कोविड टीकाकरण को लेकर हुई बैठक

 पाली,राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पाली न्यायक्षेत्र में पदस्थापित अधिकारीगण, कर्मचारीगण, उनके परिवारजन, अधिवक्तागण व उनके परिवारजनों के कोविड-19 टीका लगाये जाने बाबत एम आर सुथार, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश), पाली की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में न्यायिक अधिकारीगण सहित प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। चिकित्सा विभाग के अधिकारी उज्मा जबिन ने बताया कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं उनके परिवारजन, अधिवक्तागण एवं उनके परिवारजनों वैक्सीन लगाने के लिए प्रशासन तैयार हैं। बैठक में आरिफ मोहम्मद खान चायल, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली ने बताया कि पाली मुख्यालय पर करीब 30 न्यायिक कर्मचारीगण के वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया आज दिनांक 13.05.2021 को जारी हैं। अन्य मुख्यालयों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने हेतु संबंधित न्यायिक अधिकारियों को प्रशासन से संपर्क कर वैक्सीनेशन करवानेे हेतु निर्देश दिये गये एवं बैठक में उपस्थित प्रशासनिक एवं चिकित्सा अधिकारी को इस हेतु सहयोग करने बाबत् कहा गया। बैठक में  आरिफ मोहम्मद खान चायल, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली, विवेक शर्मा, नोडल आॅफिसर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली, चन्द्रभानसिंह भाटी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली, डाॅ0 उज्मा जबिन, चिकित्सा अधिकारी, पाली,  बाबूलाल मेवाडा, अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, पाली उपस्थित रहे।


जिला स्तरीय कमिटी के हेल्पलाईन नंबर पर प्राप्त परिवेदनाओं को हो रहा निस्तारण -

  राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और एम आर सुथार, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश), पाली के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली में हेल्पडेस्क की स्थापना की गई, जो कि 24 घंटे क्रियाशील है। कोविड-19 से संबंधित कोई भी सूचना/परिवेदना हेल्पलाईन नंबर 02932-294035 अथवा 8306002166 पर दर्ज करवाई जा सकती हैं। हेल्पलाईन नंबर पर अब तक कुल 46 परिवेदनाएं प्राप्त हुई है, जिनमें से समस्त परिवेदनाओं के संबंध में संबंधित विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्यवाही की जा चुुकी हैं।