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रविवार, 6 जून 2021

गुजरात: लव जिहाद कानून 15 जून से होगा लागू

 अहमदाबाद 

अहमदाबाद . गुजरात के मुख्यमंत्री और 2 लाख रुपए जुमाने का प्रावधान होगा। विजय रूपाणी ने 15 जून से पदेश में लव नाबालिग से धोखाधड़ी से शादी करने पर सात जिहाद कानून लागू करने का फैसला किया है। साल की सजा तीन लाख रुपए के जुर्माण का राज्यपाल आचार्य देववत पहले ही इसे मंजूरी प्रावधान है। कानून की अवलेहना करने वालों दे चुके हैं। इस कानून के तहत धर्म छुपाकर को 3 लाख रुपए का जुर्माना और 7 साल की शादी करने वालों के खिलाफ 5 साल की सजा जेल होगी।

के मुख्यमंत्री और 2 लाख रुपए जुमाने का प्रावधान होगा।

विजय रूपाणी ने 15 जून से पदेश में लव नाबालिग से धोखाधड़ी से शादी करने पर सात

जिहाद कानून लागू करने का फैसला किया है। साल की सजा तीन लाख रुपए के जुर्माण का

राज्यपाल आचार्य देववत पहले ही इसे मंजूरी प्रावधान है। कानून की अवलेहना करने वालों

दे चुके हैं। इस कानून के तहत धर्म छुपाकर को 3 लाख रुपए का जुर्माना और 7 साल की

शादी करने वालों के खिलाफ 5 साल की सजा जेल होगी।