जयपुर : केंद्र सरकार के एक दिन बाद रविवार काे प्रदेश में गहलाेत सरकार ने भी लाॅकडाउन 5.0 काे लेकर गाइडलाइन जारी कर दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा- प्रदेश में 1 जून से 30 जून तक लॉकडाउन 5.0 लागू होगा, लेकिन छूट का दायरा बढ़ाया गया है। प्रदेश में रेड, ऑरेंज व ग्रीन जोन की श्रेणी को खत्म किया है। अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन होगा।
इस जाेन काे छोड़कर सभी जगह छूट वाली गतिविधियां संचालित हो सकेंगी। हालांकि, उन सभी गतिविधियों पर रोक रहेगी, जिन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निगेटिव लिस्ट में शामिल किया है। सीएम ने कहा-जयपुर के परकोटे में भी व्यापारिक गतिविधियां चलाई जा सकेंगी। प्रदेश में सरकारी व निजी कार्यालय अब पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। राज्य में अन्य राज्यों से आने-जाने के लिए प्रशासन की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। अब वाहन में सिटिंग कैपिसिटी के अनुसार सवारी बैठाई जा सकेगी। अब तक जोन वाइज सिटिंग कैपिसिटी तय थी। अभी अग्रिम आदेशों तक धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
जौहरी बाजार, किशनपोल, बापू बाजार, चौड़ा रास्ता जैसे बाजार खुलेंगे, घी वालों का रास्ता जैसे 5 संकरे मार्केट अभी बंद रहेंगे
प्रदेश में कंटेनमेंट जोन घटाने या बढ़ाने का अधिकार जिला प्रशासन को दिया है। कर्फ्यू का समय भी सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे से घटाकर अब रात 9 से सुबह 5 बजे तक किया गया है। अब जयपुर शहर में 71 दिन बाद परकोटे में उन क्षेत्रों से कर्फ्यू हटा लिया जाएगा, जहां कोरोना के केस नहीं आ रहे हैं। परकोटे में जौहरी बाजार, किशनपोल बाजार, बापू बाजार, चौड़ा रास्ता, छोटी-बड़ी चौपड़ घाटगेट, रामंगज सहित सभी बाजार खुल सकेंगे। हालांकि परकोटे में संकरी गलियों वाले 5 बाजार पुरोहितजी का कटला, घी वालों का रास्ता, लालजी सांड का रास्ता, दड़ा मार्केट व धूला हाउस अभी बंद रहेंगे।
रामगंज में अब केवल 28 मरीज, जयपुर में 23 कंटेनमेंट जोन
रामगंज सहित परकोटा अब बफर जोन में आ गया है। वहां सिर्फ 28 रोगी रह गए हैं। जिन इलाकों में पॉजिटिव केस एक्टिव हैं, इसके लिए 23 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जहां कर्फ्यू रहेगा। जयपुर के अलावा झुंझुनूं में 34, डूंगरपुर में 36, कोटा में 40, बांसवाड़ा व भरतपुर में 13-13, अजमेर में 10, बीकानेर में 7, करौली में 4 कंटेनमेंट जोन है।
अब किसी शहर में नहीं चलेगी सिटी बस
लॉकडाउन 4.0 में सरकार ने ग्रीन जोन में सिटी बसें चलाने की छूट दी थी। संक्रमण फैलने की आशंका में अब कहीं नहीं चलेेंगी।
ये अब भी बंद रहेंगे
सभी धार्मिक स्थल , स्कूल-कॉलेज , रेस्त्रां , जिम ,सिनेमा हॉल ,शॉपिंग मॉल ,स्वीमिंग पूल ,एंटरटेनमेंट पार्क ,बार ,ऑडिटोरियम ,विदेशी उड़ानें औरमेट्राे ट्रेन।