जयपुर। वाहन चलाते समय आपकी जरा सी चूक भारी पड़ सकती है। मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए संशोधन में जुर्माना बढ़ाने के साथ कई मामलों में लाइसेंस निलम्बित करने का भी प्रावधान किया गया है। नए प्रावधानों में अब 11 नियमों की अवहेलना करने पर तीन महीने के लिए लाइसेंस निलम्बित किए जा रहे हैं।
यातायात पुलिस ने संशोधित जुमाने और प्रावधानों का प्रारूप तैयार कर लिया है। गौरतलब है कि पहले सिर्फ चार ही ऐसे प्रावधान थे, जिनमें लाइसेंस निलंबित किए जा रहे थे। इनमें लाल बत्ती, नशे में वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना और ओवरस्पीड शामिल थे।
हर महीने दो हजार लाइसेंस निलंबित
जयपुर की बात करें तो आरटीओ कार्यालयों में हर महीने यातायात पुलिस की ओर से दो हजार लाइसेंस निलंबित होने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में अब प्रावधान बढ़ जाने के कारण निलंबित लाइसेंस की संख्या भी ज्यादा होगी। अधिकारियों की मानें तो यह आंकड़ा पांच हजार तक पहुंच सकता है।
नियम भी पड़ेंगे भारी
नाबालिग के वाहन चलाने पर अभिभावक पर कार्रवाई -तीन साल तक सजा, रजिस्ट्रेशन लाइसेंस निरस्त
इन पर लाइसेंस निलंबित और चालान भी
नियम----------------------- चालान
लाल बत्ती उल्लंघन---------- 1000
स्टॉप लाइन उल्लंघन---------- 1000
वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयो---ग 1000
गलत दिशा में चलाना---------- 1000
खतरनाक तरीके से चलाना---------- 1000
नियम चालान
वाहन को गलत तरीके से ओवरटेक करना---- 1000
बिना हेलमेट चलाना---------- 1000
निर्धारित गति से तेज---------- 1000
दोपहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी ----1000
अनावश्यक हॉर्न बजाने पर 2 हजार रुपए का जुर्माना
नशे में चलाना----- 10,000
इमरजेंसी वाहन को रास्ता ना देना----- 10,000
पूरे नियमों की पालना करते हुए वाहन चलाएं।अपनी और परिवारजनों की सुरक्षा का ध्यान रखें। नए एक्ट के तहत अब लाइसेंस निलंबन करने के प्रावधान बढ़ गए हैं।
राहुल प्रकाश, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त
लाइसेंस निलंबन की सुनवाई के बाद तीन महीने के लिए निलंबित करते हैं। अब प्रावधान बढऩे के बाद इनकी संख्या में भी बढ़ोत्तरी संभव है। इसके लिए वाहन चालक नियमों की पालना करें।
राजेन्द्र वर्मा, आरटीओ