राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा व रामेश्वर व्यास की खंडपीठ में बरसाती नालों में पानी की निकासी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने जेडीए व नगर निगम से जोधपुर शहर के ड्रेनेज सिस्टम की मौजूदा स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी।
अधिवक्ता सीएस कोटवानी ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर कोर्ट से आग्रह किया, कि याचिकाकर्ता माधोसिंह कच्छवाह का याचिका के लंबित रहने के दौरान ही निधन हो गया है। इसलिए याचिका में से उनका नाम हटाया जाए। कोर्ट ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए नाम हटाने के निर्देश दिए तथा नाम में संशोधन एक सप्ताह में किया जा सकता है।
कोर्ट ने इसके अलावा नगर निगम के अधिवक्ता राजेश पंवार व जेडीए के अधिवक्ता मनोज भंडारी को शहर के ड्रेनेज सिस्टम की मौजूदा स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। सरकार की ओर से एएजी सुनील बेनीवाल मौजूद थे। अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today