
गोवंश संरक्षण संघर्ष समिति राजस्थान के बैनर तले राजस्थान के संपूर्ण गोशाला क्षेत्र में काम करने वाले विविध संगठनों की तरफ से जयपुर में राजस्थान सरकार द्वारा गो-संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 और राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 में 24 अगस्त को राजस्थान सरकार द्वारा अध्यादेश पारित कर गो-संरक्षण संवर्धन निधि का अन्य मदों में उपयोग के बदलाव को निरस्त करवाने और अन्य विविध गो-अधिकारों और संवर्धन के बिंदुओं को लेकर संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया।
जयपुर से बीकानेर लौटते समय गोग्राम सेवा संघ राजस्थान के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं गोवंश संरक्षण संघर्ष समिति राजस्थान के सदस्य एडवोकेट हनुमान सिंह पालवास के सीकर कार्यालय में गोग्राम सेवा संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष ललित दाधीच एवं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सूरजमल सिंह नीमराणा ने राजस्थान स्टांप अधिनियम 1998 की धारा 3-ख के तहत स्टांप ड्यूटी पर अधिभार से प्राप्त राशि का उपयोग गौ संरक्षण एवं संवर्धन के अलावा अन्य मदों में लिए जाने के राज्य सरकार के फैसले का घोर विरोध करते हुए इसे निरस्त कर इस राशि का शत-प्रतिशत उपयोग गौशालाओं के विकास संरक्षण और संवर्धन में ही किए जाने की प्रमुख मांग रखी।
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