Rajasthan Village News

राजस्थान के गांवो की ताज़ा खबरें हिंदी में

गुरुवार, 3 सितंबर 2020

शनिवार-रविवार का लॉकडाउन खत्म, कहीं भी जाने की छूट

अन्य जिलों की तरह अब भरतपुर में भी कोरोना को लेकर लगी पाबंदियां अनलॉक हो गई हैं। अब कहीं भी आने-जाने और माल लाने- ले जाने पर कोई रोक नहीं है। शनिवार और रविवार का लॉकडाउन भी तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया गया है।
गृह मंत्रालय की गाइड लाइन के मुताबिक अब केवल कंटेनमेंट जोन (जहां कोरोना रोगी मिले हैं) में एसडीएम स्तर पर लॉकडाउन किया जा सकेगा। इसके साथ ही करीब 6 माह बाद 7 सितंबर से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जैसे धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे।

लेकिन, यहां कोरोना गाइड लाइन का पालन करना जरूरी होगा। जैसे धार्मिक स्थलों में फूल माला, पूजन सामग्री, प्रसाद आदि ले जाने और घंटी बजाने पर रोक रहेगी।

भजन जिकड़ी जैसे सामूहिक आयोजन भी नहीं किए जा सकेंगे। शादियों में फिलहाल 50 से ज्यादा मेहमान नहीं बुलाए जाने की पाबंदी बरकरार रहेगी। कुछ सुरक्षा सावधानियों के साथ बस, टैक्सी ऑटो आदि में यात्रा करने को भी छूट दे दी गई है।

लेकिन, बाजारों के खुलने का समय फिलहाल सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही रहेगा। इस संबंध में जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने बुधवार को डिटेल गाइड लाइन जारी कर दी। इसमें गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों को भी शामिल किया गया है। यह व्यवस्था फिलहाल 1 से 30 सितंबर तक ही लागू रहेगी।

अगले माह जारी होगी नई गाइड लाइंस : कलेक्टर
जिला कलेक्टर ने बताया कि अगले महीने हालात की समीक्षा के बाद नई गाइड लाइन जारी की जाएंगी। कंटेनमेंट जोन को अब माइक्रो लेवल पर चिन्हित कर वेबसाइट पर नोटिफाइड किया जाएगा। इस जोन में केवल आवश्यक गतिविधियां चलाने की ही छूट होगी।

कंटेनमेंट जोन के अन्दर और बाहर व्यक्तियों का आवागमन, चिकित्सा आपात स्थिति, आवश्यक वस्तुओं और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के अलावा नहीं हो सकेगा।

शिक्षा अब कक्षा 9 से 12वीं के छात्र 21 के बाद जा सकेंगे स्कूल
जिले में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद ही रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन, डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी। स्कूलों में ऑनलाइन अध्यापन, टेली काउंसिलिंग एवं संबंधित कार्यों के लिए 21 सितंबर से 50 प्रतिशत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को बुलाया जा सकेगा।

केवल कंटेनमेंट जोन्स के बाहर वाले स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स को स्वैच्छिक रूप से स्कूल आकर अध्यापकों से मार्गदर्शन ले सकेंगे। लेकिन अभिभावकों से लिखित सहमति लेनी होगी। इनके साथ ही 21 सितंबर से आईटीआई जैसे कौशल विकास केंद्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जा सकेंगे। स्नातकोत्तर विद्यार्थी जिन्हें प्रयोगशाला से संबंधित कार्य करना होता है उन्हें जाने की अनुमति होगी।

एसडीएम को सूचित करने के बाद हो सकेंगे बड़े कार्यक्रम
इस महीने भी सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स और ऐसे अन्य स्थल बन्द रहेंगे। लेकिन, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य बड़े सामूहिक कार्यक्रम 21 सितंबर के बाद किए जा सकेंगे। लेकिन, इसकी पूर्व सूचना संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट को देनी होगी।

इनमें शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम सीमा 50 व्यक्ति होगी। फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, थर्मल स्केनिंग, हैंड वॉश और सेनेटाइजर के प्रावधान जरूरी होंगे। विवाह के लिए भी एसडीएम को पूर्व सूचना देनी होगी। इसमें भी अधिकतम 50 मेहमान ही बुलाए जा सकेंगे। इसी तरह अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे।

धार्मिक स्थलों में 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी
धार्मिक स्थलों में मास्क पहनना, 6 फीट की दूरी बनाए रखना, साबुन से हाथ धोना, अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनेटाइजर का उपयोग जरूरी होगा। परिसर एवं उसके आस-पास थूकने पर रोक रहेगी। प्रवेश द्वार पर आवश्यक रूप से हैंड सैनेटाइजर एवं थर्मल स्केनिंग की व्यवस्था करनी होगी।

परिसर में केवल बिना लक्षण वाले (असिम्टमेटिक) व्यक्तियों को ही प्रवेश की छूट होगी। श्रद्धालुओं के खड़े होने के लिए अलग-अलग गोले बनाए जाएंगे। जूते चप्पल आदि को अपने वाहनों में ही खोलकर आना होगा। आगन्तुकों के लिए प्रवेश एवं निकास की अलग-अलग व्यवस्था होगी। मूर्ति, दीवारों, चबूतरों एवं धार्मिक पुस्तकों आदि को स्पर्श नहीं किया जा सकेगा।



Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
Saturday-Sunday lockdown ended, allow to go anywhere