पंचायत चुनाव काे लेकर राज्य निर्वाचन आयाेग ने एक आदेश जारी करके कहा है कि काेराेना के तहत घाेषित कंटेनमेंट जाेन में निवास करने वाले कर्मचारियाें काे ड्यूटी में शामिल नहीं किया जाए। इस संबंध में निर्वाचन आयाेग ने अपनी काेराेना से जुड़ी गाइडलाइन में संशाेधन किया है। जिसमें इस प्रावधान काे शामिल किया गया है। सभी कलेक्टराें काे इस संशाेधित नियम की गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है।
निर्वाचन आयाेग ने प्रदेश में अलग - अलग चरणाें में चुनाव के लिए काेविड काे लेकर अलग से स्पेशल गाइडलाइन जारी की है। जिसमें कर्मचारियाें से लेकर प्रत्याशी और मतदाता तक काे उस गाइडलाइन का पालन करना है। अगर कर्मचारी स्तर पर गाइडलाइन का वाॅयलेशन हुआ ताे उस पर कार्रवाई हाेगी।
सभी कर्मचारियाें काे आराेग्य सेतू एप माेबाइल में डाउनलाेड करने के बाद ही चुनाव से जुड़े काम की जिम्मेदारी तय की जाएगी। प्रत्याशी के स्तर पर नामांकन से लेकर प्रचार में काेराेना के नियम में खामी रही ताे उसका नाॅमिनेशन तक रद्द हाे सकता है। मतदाता द्वारा काेविड गाइड का वाॅयलेशन करने पर उसे मतदान करने से राेका जाएगा।
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