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मंगलवार, 20 अक्तूबर 2020

वार्ड 14 में शराब दुकान के स्थान की स्वीकृति निरस्त

वार्ड नंबर 14 में नियमाें के विरुद्ध शराब दुकान स्वीकृति की शिकायत पर एसडीएम ने जांच रिपाेर्ट पर दुकान का स्थान नियम विरुद्ध मानते हुए स्थान की स्वीकृति निरस्त कर दी है। साथ ही इस मामले में अागे की कार्रवाई के लिए जिला अाबकारी अधिकारी काे भी पत्र लिखा है। पत्र में बताया कि जनसुनवाई और सतर्कता समिति के समक्ष 3 जून काे शिकायत की गई थी। जिसमें बताया गया था कि वार्ड 14 में स्वीकृत शराब

की दुकान नियम विरुद्ध है। जिस पर एसडीएम ने जांच के अादेश दिए थे। समिति की 8 अक्टूबर काे हुई बैठक में रिपाेर्ट अाधार पर यह निर्णय लिया गया। जांच रिपाेर्ट में पाया गया कि जनगणना 2011 के अनुसार वार्ड संख्या 14 में कुल जनसंख्या 1439 है। जिसमें अनुसूचित जाति जनसंख्या 849 है, जाे 59 प्रतिशत है। नियमानुसार 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या हाेने पर बस्ती से 200 मीटर की दूरी हाेना जरूरी है। तहसीलदार की रिपाेर्ट अनुसार बस्ती से दुकान की दूरी 140 मीटर ही पाई गई। गाैरतलब है कि नरेश तलदार ने एसडीएम से इस संबंध में शिकायत की थी।



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