डिस्कॉम एईएन उम्मेद सिंह के झुंझुनूं से बबाई स्थानांतरण पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की जयपुर पीठ के न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने एईएन को झुंझुनूं ही रखे जाने के आदेश दिए हैं। एईएन की ओर से दायर याचिका में एडवोकेट शैलेंद्र बलवदा ने हाईकोर्ट को बताया कि कनिष्ठ अभियंता लीलावती की शिकायत के आधार पर डिस्कॉम ने सात सितंबर को एईएन उम्मेद सिंह का स्थानांतरण कर दिया।
जेईएन ने इस बारे में डिस्कॉम एमडी को शिकायत दी थी कि एईएन उम्मेद सिंह वीसीआर बुक व वाहन उपलब्ध नहीं करवाते। एडवोकेट बलवदा ने तर्क दिया कि शिकायत से संबंधित कोई विभागीय जांच नहीं हुई और बिना कोई वैधानिक कारण बताए स्थानांतरण कर दिया। अधिवक्ता की दलीलों से सहमत होकर न्यायाधीश शर्मा ने स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी।
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