अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष समूह (विशेष पिछड़ा वर्ग), अन्य पिछड़ा वर्ग के बीपीएल कार्डधारी, सामान्य वर्ग के बीपीएल कार्डधारी तथा आर्थिक पिछड़ा वर्ग(सामान्य वर्ग) के ऐसे अभ्यर्थी जिसने अन्तिम परीक्षा में 85 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हो, उन्हें आईएएस और आरएएस की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर आगामी तैयारी के लिए आर्थिक सहयोग के रूप में प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है।इसके लिए राज्य सरकार की ओर से अनुप्रति योजना संचालित है।
कलेक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने ऐसे शिक्षित युवा, जो वांछित पात्रता रखते हों, उन्हें अनुप्रति योजना का लाभ लेने का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने आईएएस, आरएएस तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं से भी अपील की है कि वे मेहनत और लगन से परीक्षा दें ताकि इसमें सफल हों और आगामी चरण के लिए उन्हें भी अनुप्रति योजना का लाभ मिले।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक रामदयाल मांझू ने बताया कि अनुप्रति योजना के तहत संघ लोक सेवा द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए कुल एक लाख रुपए जो प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रु. 65,000, मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर तीस हजार, साक्षात्कार में उत्तीर्ण अन्तिम चयन होने पर पांच हजार का लाभ देय है।
इसी प्रकार राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए कुल पचास हजार रुपए जो प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर पच्चीस हजार, मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर बीस हजार साक्षात्कार में उत्तीर्ण, अन्तिम चयन होने पर पांच हजार का लाभ देय है। विभाग के सहायक निदेशक ने बताया कि अनुप्रति योजना के तहत प्रोफेशन/तकनीकी पाठयक्रमों में राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश परीक्षा में सफल होने पर तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन राशि पचास हजार रुपए राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित राजकीय मेडीकल, इंजीनियरिंग काॅलेजों में सफल होने तथा राजकीय संस्थानों में प्रवेश लेने के उपरान्त दस हजार रुपए दिए जाने का प्रावधान है।
यह है आवेदन की प्रक्रिया: अभ्यर्थी द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने /शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने के लिये अपने गृह जिलें के जिलाधिकारी को ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। जिस के लिए निम्न दस्तावेज जैसे जनआधार कार्ड,आधार कार्ड,परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र, आय घोषणा पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, फीस की रसीद, बैंक खाता की पासबूक, बीपीएल कार्ड, आवेदन प्रक्रिया में आवश्यक है। जिलाधिकारी द्वारा आवेदन पत्र परीक्षोपरांत नियमानुसार पूर्ण एवं पात्र पाये जाने पर दो माह की अवधि में स्वीकृति जारी कर ऑनलाईन ही अभ्यर्थी के बैंक खातें में भुगतान कर दिया जाएगा।
जानिए क्या है पात्रता
- अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।
- अभ्यर्थी अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,विशेष समूह (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग), अन्य पिछड़ा वर्ग में बीपीएल एवं सामान्य वर्ग के बीपीएल का सदस्य हो, अन्तिम परीक्षा में 85 प्रतिशत अंक अर्जित करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग (सामान्य वर्ग) के सदस्य है वो भी योजना हेतु पात्र है।
- अभ्यर्थी स्वंय या उसके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2,50,000/- से अधिक ना हो।
- अभ्यर्थी द्वारा प्रतियोगी परीक्षा का निर्धारित चरण उत्तीर्ण कर लिया गया हो।
- आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में पूर्व से राजकीय सेवा में कार्यरत नही हो।
- अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सूचीबद्ध शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ले लिया हो।
- आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा योजनांतर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए गत परीक्षा/अन्तिम परीक्षा में 85 प्रतिशत होने का प्रमाण पत्र अथवा अंक तालिका।
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