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सोमवार, 9 नवंबर 2020

मिनी बैंक ने 15 लाख रुपए अमानत राशि नहीं लाैटाई, धाेखाधड़ी का मामला दर्ज,काया वृहद कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड में गबन

काया स्थित वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड में 15 लाख रुपए के गबन के मामले में समिति यानि मिनी बैंक के व्यवस्थापक, संचालक मंडल सदस्य सहित अन्य के खिलाफ गाेवर्धनविलास थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। गबन की रिपाेर्ट उदयपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक गिर्वा शाखा प्रबंधक लक्ष्मी सोलंकी ने व्यवस्थापक अरुण कुमार मीणा, सेवानिवृत्त व्यवस्थापक धर्मेंद्र श्रीमाली और समिति के संचालक मंडल सदस्याें के खिलाफ दी है। उदयपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैक के वरिष्ठ प्रबंधक (प्रशासन) केएल शर्मा ने बताया कि एफआईआर में नामजद आराेपियाें ने लैम्प और मिनी बैंक में वित्तीय अनियमितता कर गरीब जनता

की धनराशि के गबन किए जाने पर एफआईआर दर्ज कराई है। शर्मा के अनुसार दर्ज रिपाेर्ट में बताया कि अरुण कुमार मीणा ने समिति के ऋणी सदस्यों द्वारा स्वीकृत ऋण राशि का भुगतान नहीं करके स्वयं गबन किया। साथ ही समिति क्षेत्र के जमाकर्ताओं से समिति में अपनी जमाओं की परिपक्वता अवधि के बाद भी भुगतान नहीं किया। इसकी समिति कार्यक्षेत्र के सदस्यों ने शिकायत की थी। समिति से प्रस्तुत शिकायतांे के अनुसार पाया कि 24 सदस्यों के लगभग 15 लाख रुपए की अमानत नहीं लौटाई है।



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Mini bank did not bring a security deposit of 15 lakh rupees, registered a case of fraud, embezzlement in the Kriya Agri Multipurpose Cooperative Society Limited