राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) भर्ती परीक्षा 2018 का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। अंतिम चयन सूची जारी कर नियुक्तियां देने के बाद उक्त भर्ती की लिखित परीक्षा की संशोधित उत्तरकुंजी जारी करने और गलत प्रश्नों को संशोधित किये बिना परिणाम जारी कर नियुक्तियां दिए जाने के कारण चयन प्रक्रिया से बाहर करने के मामले में याचिका दायर की गई है।
याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आयोग और निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को नोटिस जारी किए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 10 नवंबर तय की गई है। अभ्यर्थी प्रकाश बिश्नोई कोशला राम सियाग, चिमना राम जाखड़, धोलाराम बोला सहित 19 अभ्यर्थियों की ओर से यह रिट याचिका दायर की गई है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता इंद्रजीत यादव ने बताया कि आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक के विभिन्न विषयों के करीब 9000
पदों के लिए आवेदन मांगे थे। याचिकाकर्ताओं ने सामाजिक विज्ञान विषय के लिए आवेदन किया था। आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के बाद 15 फरवरी 2019 को उतर कुंजी जारी कर आपत्तियां मांगी गई थी। जिसमे कुछ गलत प्रश्नों को सुधार करने के लिए प्रार्थीगणों ने आपत्तियां पेश की।
ये हैं आरोप
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 की लिखित परीक्षा में गलत प्रश्नों के मामले में पेश की गई आपत्तियों को बिना निस्तारित किये और बिना संशोधित उत्तर कुंजी के जारी किये ही 29 जुलाई 2019 को कुल पदों के डेढ़ गुना अभ्यर्थियों की प्रोविशनल सूची जारी कर दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी। प्रार्थीगणों को भी इस सूची में शामिल किया गया। दस्तावेज सत्यापन के बाद आयोग द्वारा 16 मार्च 2020 को अंतिम चयन सूची और कटऑफ मार्क्स जारी किये गए। कटऑफ से कम अंक होने के कारण सभी प्रार्थी अंतिम चयन सूची से बाहर हो गए।
ये हैं तकनीकी खामी
अभ्यर्थियों का आरोप है कि चूंकि आयोग ने इस भर्ती की लिखित परीक्षा की प्रथम उत्तर कुंजी के आधार पर ही परिणाम जारी किया और प्रार्थीगणों द्वारा पेश की गई आपत्तियों को निस्तारित किये बिना ही अंतिम चयन सूची जारी कर दी। आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए भिजवा दी गयी जिस पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर ने अंतिम चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों के 17 अगस्त 2020 को नियुक्ति आदेश जारी कर दिए।
नियुक्ति के बाद जारी की संशोधित उत्तर कुंजी
अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग ने राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति आदेश जारी करने के बाद 24 अगस्त को इस भर्ती की लिखित परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी जारी की, लेकिन इसे जारी करने की तिथि 17 जून दी गई थी। आयोग द्वारा चयन प्रक्रिया पूरी होने और नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद संशोधित उत्तर कुंजी जारी की गई, जिसमें प्रार्थीगणों की आपत्तियों को निस्तारित नहीं करते हुए पूर्व में जारी उत्तर कुंजी के गलत प्रश्नों में कोई सुधार नही किया गया।
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