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गुरुवार, 26 नवंबर 2020

पाली जिला प्रशासन ने शहर में हो रही कई शादियों के आयोजन में कोरोना गाइडलाइंस की पालना नही करने पर लगाया 25 हजार का जुर्माना...


पाली जिला प्रशासन ने शहर में हो रही कई शादियों के आयोजन में कोरोना गाइडलाइंस की पालना नही करने पर लगाया 25 हजार का जुर्माना...
पाली. 26 नवम्बर।  जिला कलक्टर अंश दीप के निर्देश पर कोविड-19 की बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मेरिज हाल में  सरकारी प्रोटोकाल की पालना नही कर 100 से अधिक लोगो को बुलाने पर बुधवार को उप जिला कलेक्टर ने डिस्ट्रिक्ट क्लब व माली समाज भवन में कार्यवाही करते हुए 25 हजार रूपए का चालान बनाया।


एसडीएम उत्सव कौशल ने बताया कि कोविड-19 की एडवाईजरी के अनुसार शादी समारोह में  अधिकतम 100 लोगों की अनुमति है फिर भी लाखोटिया मार्ग के निकट स्थित माली समाज भवन में एक आयोजक द्वारा समारोह में 100 से अधिक लोगो को बुलवाकर सरकारी नियमो की अवहेलना की गई जिस पर दुल्हे व परिजनो को बुलवाकर उनका नियमानुसार  25 हजार रूपए का चालान बनवाया गया। इसके अलावा वहा 100 से ज्यादा मोजूद लोगो को मेरिज हाल से बाहर निकलवाया गया। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट क्लब में भी आयोजको द्वारा 100 से ज्यादा मोजूद लोगो को बुलाने पर उनका भी नियमानुसार 25000 का चालान बनाया।  उन्होने बताया कि शादी समारोह में औचक निरीक्षण का कार्य आगामी दिनोे में भी जारी रहेगा।

पाली जिला प्रशासन ने शहर में हो रही कई शादियों के आयोजन में कोरोना गाइडलाइंस की पालना नही करने पर लगाया 25 हजार का जुर्माना...


सोशल डिस्टेंिसंग की पालना नही होने पर काटा चालान

 शादी समारोह में कोविड-19 की एडवाईजरी के अनुसार पालना नही करने पर बधवार को गठित टीम ने शहर के विभिन्न मेरिज हाल व शादी समारोह का आकस्कि निरीक्षण कर लोगो के चालान बनाए। तहसीलदार पाली पंकज कुमार जैन ने बताया कि टीम ने अग्रसेन वाटिका एवं सिंधी कालोनी स्थित संत कंवरराम धर्मशाला में चल रहे एक शादी समारोह में सोशल डिस्टेंिसंग की पालना नही होने  एवं बारातियो द्वारा मास्क का उपयोग नही करने पर नियमानुसार पांच पांच हजार रूपए का चालान बनाया। इस मोके पर आर आई बाबूलाल देवपाल,पटवारी इन्द्रराज,खेमराज पटवारी निम्बली उडा आदि मोजूद रहे।


सूचना देना आवश्यक

     आई.ए.एस. एवं उप जिला कलेक्टर ने बताया कि समारोह में अधिकतम 100 लोगों की अनुमति है इस संबंध में उपखण्ड मजिस्टेªट को पूर्व में सूचित किया जाना आवश्यक होगा। जिसमें दूल्हा व दुल्हन पक्ष के सभी सदस्य तथा शादी की व्यवस्था में लगे यथा टेण्ट, केटरिंग, फोटोग्राफर  समेत  अन्य कार्यो में लगे सभी कार्मिक सम्मलित है। उन्होने बताया कि एडवाईजरी के अनुसार शादी समारोह में मास्क अनिवार्य तौर पर लगाने, नो मास्क-नो एन्ट्री के नियम की सख्ती से पालना, प्रवेश व निकास बिन्दुओं तथा कॉमन एरिया में थर्मल स्केनिंग, हैण्डवॉश, सैनेटाइजर के प्रावधान करने समेत मानव संपर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं की बार-बार सफाई एवं विडियोग्राफी अनिवार्य होगी। उन्होने बताया कि शादी समारोह में 100 से अधिक संख्या होेने पर 25000 हजार रूपये जुर्माना तथा बिना सूचना शादी समारोह करने पर 5 हजार रूपये जुर्माना की कार्यवाही की जाएगी। उन्होने आमजन से अपील की कि वे शादी समारोह में नियमानुसार ही लोगो को आमत्रिंत कर आने वाली परेशानियो से बचे।


पाली जिला प्रशासन ने शहर में हो रही कई शादियों के आयोजन में कोरोना गाइडलाइंस की पालना नही करने पर लगाया 25 हजार का जुर्माना...