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गुरुवार, 26 नवंबर 2020

कोरोना महामारी की रोकथाम के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश


कोरोना महामारी की रोकथाम के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

बूंदी, 25 नवंबर। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट आशीष गुप्ता ने कोरोना संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने तथा जन साधारण के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बून्दी जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है। निषेधाज्ञा 24 जनवरी 2021 तक प्रभावी रहेगी।

आदेशानुसार निषेधाज्ञा अवधि में बून्दी जिले की सीमा क्षेत्र के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति के लिये फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर 6 फीट (दो गज) की दूरी बनाये रखेगा। विवाह संबंधी आयोजनों के लिये आयोजनकर्ता द्वारा संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी, कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिष्चित की जायेगी। अधिकतम मेहमानों की संख्या 100 (एक सौ) से अधिक नहीं होगी तथा फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्केनिंग, हैण्डवाष और सेनेटाईजर की कठोरता से पालना की जावेगी। राज्य सरकार द्वारा जारी सभी आदेष, निर्देष, मेडिकल प्रोटोकाॅल की आवष्यक रूप से पालना करनी होगी।

आदेशानुसार समस्त सामूहिक गतिविधियां यथा सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य बड़े सामूहिक कार्यक्रम रैली, जुलूस, सभा इत्यादि पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे। अंत्येष्टि, अन्तिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम में फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्केनिंग, हैण्डवाष और सेनेटाईजर की पालना सुनिष्चित करनी होगी। अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 (बीस) से अधिक नहीं होगी तथा राज्य सरकार द्वारा जारी सभी आदेष, निर्देष, मेडिकल प्रोटोकाॅल की आवष्यक रूप से पालना करनी होगी।

आदेशानुसार उक्त प्रतिबन्ध से निर्वाचन प्रक्रिया, रेलवे स्टेषन, बस स्टैण्ड, चिकित्सा संस्थान, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय, विद्यालय व महाविद्यालय में प्रयुक्त होने वाले परीक्षा कक्ष स्थानों को अपवाद स्वरूप मुक्त रहेंगे। यदि किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन द्वारा संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में पूर्व में आवेदन कर कार्यक्रम की बैठक व्यवस्था प्लान प्रस्तुत किया जाता है तो समाधान होने पर ऐसे कार्यक्रम के आयोजन के लिये सषर्त अनुमति दी जा सकेगी। सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति जारी करने के लिये उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गृह विभाग द्वारा जारी आदेषों के अध्यधीन अनुमति जारी करना सुनिष्चित करेंगे।

प्रतिबन्धात्मक आदेषों का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270, राजस्थान महामारी अधिनियम 2020, आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 एवं अन्य सुसंगत विविध प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।