राजसमंद जिला मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार पोसवाल ने कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार जिले में विवाह आयोजन एवं अन्य वें आयोजन जिसमें व्यक्तियों के इक्ठ्ठा होने की संभावना रहती है, की निगरानी के लिये एक आदेश जारी कर जिला क्षेत्र में उपखण्ड मजिस्ट्रेट के निर्देशन में चार अधिकारियों के सतर्कता दल का गठन किया है।
जारी आदेशानुसार इस सतर्कता दल में तहसीलदाल, विकास अधिकरी, आयुक्त या अधिशाषी अधिकारी व थानाधिकारी होंगें। यह दल जिले में आयोजित होने वाले आयोजनों जिसमें व्यक्तियों के इक्ठ्ठा होने की संभावना होती का निरीक्षण कर प्रतिदिन रिपोर्ट तैयार कर जिला नियंत्रण कक्ष पर भिजवाएंगें। आदेशानुसार विवाह संबंधी आयोजन के लिए गाइडलाइंस में एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अंतर्गत जारी किए गए विनियमों में आमंत्रित किए गए मेहमानों अतिथियों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी, के प्रावधान की पालना आयोजनकर्ता से सुनिश्चित करेंगें।
जिले में संपन्न होने वाले विवाहों में विवाह के दौरान 100 से अधिक मेहमानों या व्यक्तियों पर निगरानी रखी जाएगी। दल द्वारा क्षेत्र में नियमित दौरा किया जाएगा तथा समारोह में 100 से अधिक मेहमान पाए जाने पर तत्काल वीडियोग्राफी कर जुर्माना वसूलने की कार्यवाही की जाएगी। सामाजिक दूरी की पालना सुनिश्चित करना एवं फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथही नो मास्क नो एंट्री की सख़्ती से पालना की जाएगी। आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में स्कि्रनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जाएगी। प्रवेश एवं निकास बिंदुओं पर एवं कॉमन एरिया में थर्मल हैंड वॉश एवं सेनेटाईजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव संपर्क में आने वाले सभी विन्दुओं जैसे रेंलिंग, डोर-हैंडल्स एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि की बार-बार सफाई अनिवार्य रूप से करनी होगी।