विशेष अदालत ने इलाज के दाैरान मेडिकल स्टूडेंट से छेड़छाड़ करने के आरोपी कथित डाॅक्टर काेटड़ा निवासी अजीत कुमार झा की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। अदालत में डाॅ. अजीत कुमार पुत्र हेमनाथ ने पेश अर्जी में कहा कि वह एक इज्जतदार चिकित्सक है और प्राइवेट क्लिनिक खाेला हुआ है। परिवादिया अपनी माता के साथ उसके क्लिनिक में जांच करवाने आई थी।
वहां जाे सीसीटीवी कैमरे हैं उसके फुटेज पेश कर बताया कि किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। वहीं अभियाेजन की से विशिष्ट लाेक अभियाेजक अशरफ बुलंद खान ने अर्जी का विराेध करते हुए कहा कि पीड़िता खुद एक मेडिकल छात्रा है और चिकित्सकीय तथ्याें की पूरी जानकारी रखती है। आरोपी ने पीड़िता के शरीर को गलत तरीके से छुआ जाे अनैतिक है।
अदालत ने दाेनाें पक्षाें की सुनवाई कर पारित आदेश में कहा कि सीसीटीवी कैमरे बाहरी कक्ष में लगे हैं लेकिन अंदरूनी कक्ष जाे घटनास्थल हैं और जहां आरोपी ने परिवादिया की जांच की वहां उसकी माता माैजूद नहीं थी। प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने जमानत नामंजूर कर दी है।
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