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मंगलवार, 10 नवंबर 2020

इलाज के दाैरान छेड़छाड़ के आरोपी डाॅक्टर की जमानत नामंजूर

विशेष अदालत ने इलाज के दाैरान मेडिकल स्टूडेंट से छेड़छाड़ करने के आरोपी कथित डाॅक्टर काेटड़ा निवासी अजीत कुमार झा की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। अदालत में डाॅ. अजीत कुमार पुत्र हेमनाथ ने पेश अर्जी में कहा कि वह एक इज्जतदार चिकित्सक है और प्राइवेट क्लिनिक खाेला हुआ है। परिवादिया अपनी माता के साथ उसके क्लिनिक में जांच करवाने आई थी।

वहां जाे सीसीटीवी कैमरे हैं उसके फुटेज पेश कर बताया कि किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। वहीं अभियाेजन की से विशिष्ट लाेक अभियाेजक अशरफ बुलंद खान ने अर्जी का विराेध करते हुए कहा कि पीड़िता खुद एक मेडिकल छात्रा है और चिकित्सकीय तथ्याें की पूरी जानकारी रखती है। आरोपी ने पीड़िता के शरीर को गलत तरीके से छुआ जाे अनैतिक है।

अदालत ने दाेनाें पक्षाें की सुनवाई कर पारित आदेश में कहा कि सीसीटीवी कैमरे बाहरी कक्ष में लगे हैं लेकिन अंदरूनी कक्ष जाे घटनास्थल हैं और जहां आरोपी ने परिवादिया की जांच की वहां उसकी माता माैजूद नहीं थी। प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने जमानत नामंजूर कर दी है।



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The bail of the doctor accused of molestation during treatment was denied