Rajasthan Village News

राजस्थान के गांवो की ताज़ा खबरें हिंदी में

शुक्रवार, 27 नवंबर 2020

पाली शहर में शादियों में कोरोना गाइडलाइन की पालना नही होने एसडीएम ने पुलिस दल के साथ विवाह स्थल पर पहुँचकर लगाया जुर्माना...


पाली शहर में शादियों में कोरोना गाइडलाइन की पालना नही होने एसडीएम ने पुलिस दल के साथ विवाह स्थल पर पहुँचकर लगाया जुर्माना...

पाली. 26 नवम्बर। जिला कलक्टर अंश दीप के निर्देश पर कोविड-19 की बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विवाह समारोह व मैरीज हाॅल में सरकारी प्रोटोकाल की पालना के तहत गुरूवार को उप जिला कलेक्टर ने मुन पैलेस, आईजी वाटिका, अम्बा पैलेस आदि विभिन्न स्थानों पर आयोजित शादी समारोह का निरीक्षण किया गया जिसमें कोविड़ 19 प्रोेटोकाॅल की पालना सुनिष्चित की गई है।


 एसडीएम उत्सव कौशल ने बताया कि कोविड-19 की परिस्थितियों के मद्देनजर विवाह समारोह में निरीक्षण के दौरान मेहमानों की निर्धारित संख्या 100 अधिक नहीं पाई गई। साथ ही शादी समारोह में कोविड प्रोटोकाॅल जैसे अनिवार्य फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजर की उपलब्धता आदि की अनुपालना की गई है। उन्होंने बताया कि पाली शहर के मुन पैलेस होटल, टैगोर नगर, महर्षि गौतम ऋषि भवन, आईजी वाटिका, सामुदायिक भवन चीमा बाई स्कूल सरदार पटेल, कालूजी बगेची, दयानंद बगेची कुम्हारों का बास, अम्बा पैलेस, सिंधी काॅलोनी में आयोजित हो रहे शादी समारोह का निरीक्षण किया गया जहां कोविड़ 19 प्रोटोकाॅल की अनुपालना व गाईडलाईन के तहत कार्यक्रम आयोजित पाए गए। इस दौरान कोतवाली थानाधिकारी गौतम जैन, औद्योगिक थानाधिकारी सवाईसिंह, ट्रांसपोर्ट नगर थानाधिकारी विकास सारण, भवानीसिंह मौजूद रहे।


सूचना देना आवश्यक : एसडीएम ने बताया कि समारोह में अधिकतम 100 लोगों की अनुमति है इस संबंध में उपखण्ड मजिस्टेªट को पूर्व में सूचित किया जाना आवश्यक होगा। विवाह आयोजनकर्ता द्वारा पाली उपखण्ड कार्यालय के ईमेल आईडी पर आॅनलाईन अपनी सूचना प्रस्तुत कर सकते है। जिसमें दूल्हा व दुल्हन पक्ष के सभी सदस्य तथा शादी की व्यवस्था में लगे यथा टेण्ट, केटरिंग, फोटोग्राफर  समेत  अन्य कार्यो में लगे सभी कार्मिक सम्मलित है। उन्होने बताया कि एडवाईजरी के अनुसार शादी समारोह में मास्क अनिवार्य तौर पर लगाने, नो मास्क-नो एन्ट्री के नियम की सख्ती से पालना, प्रवेश व निकास बिन्दुओं तथा कॉमन एरिया में थर्मल स्केनिंग, हैण्डवॉश, सैनेटाइजर के प्रावधान करने समेत मानव संपर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं की बार-बार सफाई एवं विडियोग्राफी अनिवार्य होगी। उन्होने बताया कि शादी समारोह में 100 से अधिक संख्या होेने पर 25000 हजार रूपये जुर्माना तथा बिना सूचना शादी समारोह करने पर 5 हजार रूपये जुर्माना की कार्यवाही की जाएगी। उन्होने आमजन से अपील की कि वे शादी समारोह में नियमानुसार ही लोगो को आमत्रिंत कर आने वाली परेशानियो से बचे।