जोधपुर, फिल्म अभिनेता सलमान खान के हिरण शिकार केस में मंगलवार को उनके अधिवक्ता ने कोरोना का हवाला देते हुए उसे हाजिरी माफी की अर्जी लगाई। इस पर उसे हाजिरी माफी दे दी गई। अब मामले में अगली सुनवाई नए साल में 16 जनवरी को होगी। कोरोना संक्रमण का हवाला दिए जाने से सलमान खान आज कोर्ट में पेश नहीं हो पाया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हाजरी माफी पेश की गई है। सलमान वर्तमान में मुंबई में है। उसे अब 16 जनवरी को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। यह अब तक 15वीं बार हाजिरी माफी होना बताया गया है। अभिनेता सलमान खान को मंगलवार को हिरण शिकार से जुड़े दो मामलों व आर्म्स एक्ट से जुड़े एक मामले में कोर्ट में पेश होना था। गत सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें मंगलवार को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत की तरफ से कोर्ट में पेश हाजिरी माफी में कहा गया है कि रेस्पोंडेंट मुंबई में निवास करता है। मुंबई व जोधपुर में कोविड-19 महामारी भयंकर रूप से फैली हुई है। इन परिस्थितियों में रेस्पोंडेंट का पेशी के लिए जोधपुर आना खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में सलमान को हाजिरी माफी प्रदान की जाए।
पांच साल की सजा सुनाई गई थी:-
काला हिरण शिकार प्रकरण में ट्रायल कोर्ट ने 5 अप्रेल 2018 को सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में सह आरोपी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू व सोनाली बेन्द्रे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। सलमान खान को उस समय गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेजा गया था। तीन दिन बाद वे कोर्ट से मिली जमानत के आधार पर रिहा हुए था। वहीं आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने कोर्ट के इस निर्णय को चुनौती दे रखी है। जबकि सलमान खान ने उन्हें सुनाई गई पांच साल की सजा को चुनौती दे रखी है। इन दोनों मामलों की मंगलवार को प्रस्तावित सुनवाई के दौरान सलमान खान को हाजिर होना था।
22 साल से चल रहे केस:-
फिल्म अभिनेता सलमान व अन्य के खिलाफ दर्ज हुए आर्म्स एक्ट एवं शिकार प्रकरण को अब 22 साल होने को आ गए है। 1998 में 2 अक्टूबर को केस दर्ज किए गए थे। सलमान के खिलाफ हिरण शिकार का मामला विश्नोई समुदाय की तरफ से दर्ज कराया गया था। सलमान खान के खिलाफ तीन अलग-अलग स्थान पर हिरण शिकार व अवधि पार लाइसेंस के हथियार रखने के मामले दर्ज किए गए। इस मामले में सलमान खान को बारह अक्टूबर 1998 को गिरफ्तार किया गया। पांच दिन बाद वे जमानत पर रिहा हुए।
भवाद मामले में दोषी करार हुआ था:-
एक केस भवाद में हिरण शिकार में 17 फरवरी 2006 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सलमान को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई। घोड़ा फार्म हाउस क्षेत्र में शिकार मामले में 10 अप्रेल 2006 को कोर्ट ने सलमान को दोषी मानते हुए पांच साल की सजा व 25 हजार का जुर्माना लगाया था। इन मामलों में सलमान को हाईकोर्ट से राहत मिल गई। फिलहाल मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।