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शनिवार, 5 दिसंबर 2020

मैरिज गार्डन में 100 से अधिक व्यक्ति मिले तो होगा लाइसेंस निरस्त, आयोजक पर होगा जुर्माना


मैरिज गार्डन में 100 से अधिक व्यक्ति मिले तो होगा लाइसेंस निरस्त, आयोजक पर होगा जुर्माना

राजस्थान.स्वायत्त शाासन विभाग के निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव द्वारा आगामी वैवाहिक सीजन को मध्यनजर रखते हुए विवाह स्थलों पर कोविड-19 की गाईड लाईन की पालना करने को लेकर निर्देश जारी किये गये है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सुरेश कुमा मीणा ने बताया कि विवाह स्थलों पर होने वाले विवाह समारोह एवं अन्य समारोह के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की गाईड लाईन की पालना नही होने पर विवाह स्थल का संचालक एवं स्वामी उत्तरदायी होगें तथा गाईड लाईन की अवहेलना होने पर विवाह स्थल का लाईसेन्स निरस्त किया जाएंगे। मैरिज स्थल व गार्डन के मालिक समारोह में 100 व्यक्ति एकत्रित होते ही विवाह स्थल समारोह का प्रवेश द्वार बन्द कर दिया जाना तथा अतिरिक्त व्यक्तियों को प्रवेश नही दिया जाना सुनिश्चित करेंगे। विवाह स्थल संचालक व समारोह आयोजक कोविड-19 के प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेगें, इसके उल्लंघन पर विवाह स्थल संचालक समारोह आयोजक दोनो पर निर्धारित दण्ड एवं शास्ति वसूलनीय होगी।