टोंक.उच्चतम न्यायालय द्वारा बजरी के खनन व परिवहन पर रोक के आदेश की पालना में थाना सदर टोंक द्वारा अवैध बजरी खनन एवं परिवहन करने वाले बजरी माफियों पर कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा के आदेशानुसार तथा वृत्ताधिकारीचन्द्रसिंह रावत के निर्देशानुसार थानाधिकारी सदर दशरथ सिंह ने सदर थाने के सउनि बिरधीचन्द, हैड कानि. राजाराम, कानि. खुशीराम, सम्पत, गिर्राज, रवि कानि. मय जीप सरकारी चालक कानि. रमेश चन्द व एसआईटी को मिली सूचना पर मोलाईपुरा तन बनास नदी पहुंचे, जहां नदी में एक ट्रेक्ट्रर बजरी से भरा हुआ पाया गया, जिसे जब्त कर ट्रेक्टर चालक अर्जुन पुत्र पप्पू लाल जाति माली 22 साल निवासी बिखापुरा थाना सदर टोंक को गिरफ्तार किया गया है। इसी प्रकार पक्का बंधा नेताजी होटल के पास एक व्यक्ति मनोज पुत्र चन्दना जाति सांसी 36 साल निवासी अलीपुरा थाना मेहन्दवास जिला टोंक जोर-जोर से गाली गलोच कर रहा था व पत्थर फैंक रहा था, जिसको समझाईश की गई मगर आवेश में आकर मारपीट पर उतारू हो गया, जिसे शान्ति भंग करने पर के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
शनिवार, 12 दिसंबर 2020
अवैध बजरी ले जाते एक ट्रेक्टर-ट्रॉली जप्त व दो गिरफ्तार
राजस्थान हिंदी न्यूज़
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