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सोमवार, 22 मार्च 2021

Corona-19: अजमेराइट्स हो जाएं तैयार, रात 11 बजे से नाइट कफ्र्यू

अजमेर. शहर में सोमवार से नाइट कफ्र्यू शुरू हो जाएगा। रात्रि 11 से सुबह 5 बजे तक आपाताकीलन सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं बंद रहेंगी। पुलिस और प्रशासन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं।

देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में रविवार को बैठक हुई। इसमें चिकित्सा मंत्री डॉ.रघु शर्मा, प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार, चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन, चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया और अन्य शामिल हुए।

आज से नाइट कफ्र्यू....
पुलिस अधीक्षक जगदीशचंद्र शर्मा ने बताया कि अजमेर में सोमवार रात्रि 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कफ्र्यू लागू रहेगा। राज्य सरकार के आदेशानुसार रात्रि 10 बजे से बाजारों को बंद कराए जाएंगे। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अन्य कोई सेवा इस दौरान चालू नहीं रहेगी। अजमेर में नाइट कफ्र्यू को देखते हुए जिला प्रशासन और उच्चाधिकारियों से चर्चा की जाएगी।

कई जगह बनेंगे चैक नाके
नाइट कफ्र्यू की अनुपालना के लिए पुलिस को कई जगह चैक नाके बनाने पड़ेंगे। शहर के एन्ट्री पॉइंट माने जाने वाले जयपुर रोड-अशोक उद्यान, जनाना अस्पताल-लोहागल रोड, ब्यावर रोड, पुष्कर रोड-रीजनल कॉलेज के अलावा अंदरूनी इलाकों में भी पुलिस जाप्ता तैनात किया जाएगा। इसका फैसला सोमवार को होगा।

सरकार के खास निर्देश
-मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजेशन, की अनिवार्यता
-आपातकालीन सेवाओं से संबंधित दफ्तर, विवा, समारोह, चिकित्सा संस्थान, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्रियों, माल परिवहन, लोडिंग-अनलोडिंग करने वाले व्यक्ति नाइट कफ्र्यू से मुक्त रहेंगे
-मिनी कंटनेनमेंट जोन व्यवस्था फिर होगी शुरू। किसी इलाके मेंपांच से अधिक केस आने पर क्लस्टर या अपार्टमेंट को घोषित किया जाएगा कंटनेमेंट जोन
विवाह समारोह में 200, अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही अनुमति
-अगले आदेश तक बंद रहेंगे प्राथमिक स्कूल। स्कूल में अन्य कक्षाओं, कॉलेज-विवि में कोविड प्रोटोकॉल के साथ शैक्षिक गतिविधियों का होगा संचालन
धार्मिक स्थलों पर पर होने वाले उत्सवों, त्यौंहारों, मेलों में प्रबंध समितियों से ऑनलाइन दर्शन कराने की अपील
-25 मार्च से राजस्थान में आने वाली सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे में आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य
-रोडवेज बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर यात्रियों की जांच अनिवार्य
-सरकारी कार्यालयों में कार्मिकों को आवश्यकतानुसार बुलाने के लिए कार्यालय अधीक्षक अधिकृत



source https://www.patrika.com/ajmer-news/corona-19-night-curfew-impose-in-ajmer-from-22nd-march-6758814/