नई दिल्ली। देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के मामले बेकाबू हो चुके हैं। यहां की सरकार के पास लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया है। इस बीच नागालैंड (Nagaland) सरकार ने कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को लेकर शुक्रवार से यानी आज से सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता और मंत्री नीबा क्रोनू ने 14 से 21 मई तक एक हफ्ते के लिए पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। मंगलवार को सीएम नफीउ रियो की अध्यक्षता में आयोजित हाई पावर कमेटी (HPC) की बैठक में यह निर्णय लिया गया है।
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ट्रांसमिशन चेन तोड़ने की कवायद
एचपीसी (HPC) ने फैसला लिया है कि सप्ताह भर चलने वाले लॉकडाउन को कोविड-19 ट्रांसमिशन चेन को तोड़ने के लिए लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रतिबंध तब तक जारी रहेगा,जब तक कि नए एसओपी जारी ना किए जाएं।
आवश्यक सेवाओं को मिलेगी छूट
हालांकि, क्रोनू ने कहा कि कृषि से संबंधित गतिविधियों समेत आवश्यक सेवाओं को लॉकडाउन के दौरान छूट दी जाएगी। नागालैंड सरकार ने तीन मई को राजधानी कोहिमा और दीमापुर के इलाकों में 5 मई की शाम 7 बजे से सात दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया था।
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क्या है नई गाइडलांइस
नागालैंड सरकार ने लॉकडाउन लगाने के लिए नई गाइडलांइस जारी की है। इस दौरान कृषि गतिविधियों समेत जरूर सेवाएं चालू रहेंगी। राज्य में सरकारी कार्यालयों को जारी रखने की इजाजत होगी। निर्माण गतिविधियों को अनुमति होगी। मगर ठेकेदार और फर्म श्रमिकों के लिए सभी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए जिम्मेदार होंगे। राज्य का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग कोविड-19 के लिए टेस्ट जारी रखेगा।
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