नई दिल्ली. राजद्रोह की धारा के
तहत केस दर्ज करने की बढ़ती
घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने
सोमवार को अहम टिप्पणी की। शीर्ष
अदालत ने कहा- 'समय आ गया है,
जब हम राजद्रोह की सीमा को
परिभाषित करें। सरकार की
आलोचना ऐसा संगीन जुर्म नहीं है
कि किसी पर राजद्रोह की धारा के
तहत केस दर्ज किया जाए। इसी के
साथ कोर्ट ने दो तेलुगु चैनलों के
खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार की
कार्रवाई पर रोक लगा दी।
कोर्ट ने इन चैनलों की
याचिकाओं पर राज्य सरकार से 4
सप्ताह में जवाब मांगा। कोर्ट ने