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बुधवार, 28 जुलाई 2021

बलात्कार के आरोपी लांबिया आनंदपुर कालू निवासी सुनील को 20 वर्ष के कारावास की सजा मिली

PALI SIROHI ONLINE

पाली। बलात्कार करने के मामले की बुधवार को पोस्को एक्ट न्यायालय संख्या एक के विशिष्ठ न्यायाधीश प्रहलादराय शर्मा ने दोनों पक्षो की सुनवाई के दौरान बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई।

शादी की नीयत से एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने एवं उसके साथ बलात्कार करने के मामले की बुधवार को पोस्को एक्ट न्यायालय संख्या एक के विशिष्ठ न्यायाधीश प्रहलादराय शर्मा ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस व गवाहों के बयान सुनने के बाद अभियुक्त
लांबिया (आनंदपुर कालू) निवासी
सुनील मेघवाल को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास एवं 16 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।