Rajasthan Village News

राजस्थान के गांवो की ताज़ा खबरें हिंदी में

शनिवार, 28 अगस्त 2021

कॉमेंट प्लीज-पंचों से परेशान दो परिवारों के 22 सदस्यों ने मागी इच्छा मृत्यु, 34 लाख का जुर्माना लगाया

PALI SIROHI ONLINE

जोधपुर। बाड़मेर जिले के सिवाना लूदराड़ा गांव में पंचों द्वारा दो परिवारों को समाज से बहिष्कृत कर 34 लाख रुपए का जुर्माना लगाने तथा पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर पीड़ित परिवारों ने जिला कलेक्टर से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। पंचों के खिलाफ सिवाना थाने में केस दर्ज है। दर्ज मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर दोनों पीड़ितों ने परिवार के सदस्यों के साथ कलेक्टर को पत्र भेजकर इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है।

दरअसल, पीड़ित खंगार सिंह व फौजराज सिंह के चचेरे भाई की पुत्री ने सिवाना के प्रेम सिंह पुत्र कान सिंह पुरोहित के साथ 13 जून 2020 को शादी कर ली थी। इस कारण गांव के कुछ लोगों ने उन्हें सामाजिक रूप से प्रताड़ित कर समाज से बाहर करने की योजना बनाई। इस प्रकरण में झूठा फंसा कर पीड़ित के खिलाफ गोपनीय तरीके से षड्यंत्र करने लगे। समाज से बहिष्कृत करने की धमकियां देने लगे जबकि इस मामले में पीड़ित परिवार का कहना है कि इनका प्रेम-विवाह से कोई लेना-देना नहीं था। फिर भी समाज से बहिष्कृत करने की पूरी तैयारी की व अंत में लोगों ने एक झूठी पंचायती कर अंगार सिंह व फौजराज सिंह के ऊपर 17-17 लाख भरने का फरमान सुनाया था। इसके बाद पीड़ित परिवार ने समाज से बहिष्कृत कर 34 लाख जुर्माना लगाने वाले जातीय पंचों के खिलाफ कोर्ट के जरिये पुलिस थाना सिवाना में गत सात अगस्त को मामला दर्ज करवाया था।

खंगार सिंह ने कहा पिछले 14 माह से पंचों के फरमान के बाद दोनों परिवार नारकीय जीवन जी रहे हैं और जिला कलेक्टर को पत्र ईमेल के जरिये भेजकर दोनों पीड़ित सहित परिवार के 22 सदस्य के साथ इच्छा मृत्यु की अनुमति चाही गई है। भास्कर ने जब इस संबंध में सिवाना थानाधिकारी प्रेमाराम से बात की तो उन्होंने कहा कि जांच कर रहे हैं। जब उनसे पूछा जांच अधिकारी कौन है उन्होंने फोन काट दिया। दुबारा फोन करने पर फोन पिक नहीं किया।

इनके खिलाफ करवाया मामला दर्ज

खंगार सिंह व फौजराज सिंह निवासी लूदराड़ा ने जातीय पंच माधु सिंह पुत्र प्रभु सिंह सोढ़ा मायलावास, भंवर सिंह पुत्र जय सिंह अर्थण्डी, वगता सिंह पुत्र राण सिंह अर्थण्डी ,राम सिंह पुत्र पूनम सिंह भंवरानी जालोर एवं शैतान सिंह पुत्र प्रेम सिंह भवरानी जालौर सहित अन्य 6-7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। दर्ज FIR के मुताबिक जातीय पंचों ने पीड़ित परिवार को समाज से बहिष्कृत कर हुक्का पानी बंद करने का फरमान जारी किया था।

समाज की पंचायती में 51-51 हजार भरवाए

पीड़ित परिवार का आरोप है कि इन पंचों ने सामाजिक पंचायती में दोनो पीड़ित से 51-51 हजार रुपए जमानत के तौर पर भरवाए थे और 34 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। तब दंड की राशि भरने पर असमर्थता जताई तो माधोसिंह, भंवरसिंह, रामसिंह, वगताराम व शैतानसिंह ने दोनों भाइयों को अपशब्द कहकर जाजम से नीचे जाने की धमकी दी। यदि किसी ने हमारी पंचायती की तो उनके ऊपर भी 2-2 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा।

चचेरे भाई की पुत्री ने किया था प्रेम-विवाह

पीड़ितों की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में कहा है कि पीड़ित परिवार लूदराड़ा में स्थाई रूप से निवास करते हैं। पीड़ित परिवार के चचेरे भाई विशन सिंह पुत्र हेम सिंह की पुत्री ने सिवाना के प्रेम सिंह पुत्र कान सिंह पुरोहित के साथ 13 जून 2020 को विवाह कर लिया था। इसके बाद से समाज के लोग पीड़ित परिवार से द्वेष भावना रखकर रहे थे। 15 जुलाई 2021 को पीड़ित परिवार को समाज के पंचो के सामने बुलाकर समाज से बहिष्कृत कर दिया।

कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दर्ज किया मामला

पीड़ित अंगार सिंह व फौजराज सिंह ने कोर्ट में इस्तागासा पेश किया था। कोर्ट के आदेश के बाद सिवाना पुलिस ने 7 अगस्त को मामला दर्ज कर लिया था। लेकिन 20 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। गुरुवार को पीड़ित ने जिला कलेक्टर को पत्र भेजकर परिवार के 22 सदस्यों के साथ इच्छा मृत्यु की मांग की है।

समाज के लोग नहीं बुलाते

पीड़ित परिवार का आरोप है कि जातीय पंचों द्वारा समाज से बहिष्कृत करने के बाद समाज के अन्य लोग और गांव के लोग हमें किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में नहीं बुलाते हैं। लोगों द्वारा झूठी पंचायती कर हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाकर उन्हें बेइज्जत किया गया है। इस पर न्यायालय के आदेश पर 156 (3) सीआरपीसी के तहत धारा 420, 384, 385, 506, 120बी भादस के तहत मामला दर्ज हुआ था।