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जोधपुर। भाखरी के पीछे कुत्ते की डंडा मार हत्या करना एक युवक को बहुत भारी पड़ गया। पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी फुटेज जांचने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है।

थानाधिकारी बंशीलाल ने बताया कि कुछ दिन पहले पुकार एनिमल केयर सोसायटी रातानाडा की सचिव विनस माथुर ने एक रिपोर्ट दी थी। जिसमें नई सड़क हनुमान भाखरी के पास रहने वाले अब्दूल रजाक ने कुत्ते की डंडा मार कर हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए पशुु क्रूरता अधिनियम में केस दर्ज करवाया था। एसीपी केंद्रीय शिवनारायण चौधरी के दिशा निर्देश पर गठित पुलिस की टीम ने सीसीटीवी फुटेज जांचने के बाद अब आरोपी अब्दुल रजाक को गिरफ्तार कर लिया।
जोधपुर शहर के नई सड़क क्षेत्र की बैंडवाली गली में 7 अगस्त को अब्दुल रजाक नाम के एक युवक ने डंडे से एक श्वान की पिटाई कर उसे मार डाला। इसके बाद श्वान के शव को कचरा संग्रहण करने वाले वाहन में डाल दिया गया। श्वान की पिटाई को हालांकि कुछ दिन हो गए, लेकिन इसको मारने का वीडियो घटना के कुछ दिन पश्चात वायरल हुआ। इसके बाद एनजीओ के पदाधिकारियों ने मामला दर्ज कराया।
आईपीसी की धारा 428, 429 और पीसीए एक्ट की धारा 11 के तहत गली के आवारा कुत्तों को मारना दंडनीय अपराध है। ज्यादा से ज्यादा इनकी रोकथाम के लिए नसबंदी की जा सकती है। सरकार की नीति और एनिमल बर्थ कंट्रोल 2011 के तहत जिस क्षेत्र में इन आवारा कुत्तों का आतंक है, वहां इनकी नसबंदी के बाद उसे वापस भेजा जाएगा और इन्हें मारा नहीं जा सकता। यदि कोई इन आवारा कुत्तों या मवेशियों को परेशान करेगा या मारने की कोशिश करेगा तो इसकी शिकायत पुलिस थाने में भी की जा सकेगी।

धारा 428 : पशुओं को मारना और जहर देना या उसे अपाहिज करने पर दो साल की कैद या दंड तथा दोनों दिया जा सकता है।
धारा 429 : पशुओं को मार डालने, जहर देना या अपाहिज कर देने पर पांच साल की सजा या दंड या फिर दोनों दिया जा सकता है।