श्रीगंगानगर : राजस्थान हाईकोर्ट ने रायसिंहनगर नगरपालिका के विधि सहायक को राज्य सरकार द्वारा हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है। रायसिंहनगर नगरपालिका में 19 जून 2019 को एडवोकेट राजीव जग्गा को विधि सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था। तब से ही वे अपनी विधिक सेवाएं दे रहे थे। परंतु राज्य सरकार ने 5 मार्च को उन्हें हटाते हुए अधिवक्ता जयप्रकाश गौतम को विधि सहायक के पद पर नियुक्त कर दिया।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संजीत पुरोहित ने कोर्ट में कहा कि राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश न केवल उनकी अधिकारिता से बाहर है बल्कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी परिपत्रों के विरुद्ध भी है। न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की एकल पीठ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के उक्त आदेश पर रोक लगा दी।