कोटा,राज्य सरकार ने अनलाॅक-1.0 के तहत साेमवार से प्रदेश में माॅल, रेस्टाेरेंट, हाेटल, क्लब, शाॅपिंग माॅल खाेलने की इजाजत दे दी है, लेकिन इसके लिए शर्तें भी रखी हैं। धार्मिक स्थलाें, जिम, स्कूल व सिनेमाघराें काे परमिशन नहीं दी गईहै। इनके लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा।
कलेक्टर ओम कसेरा ने बताया कि गृह मंत्रालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप द्वारा जारी आदेशाें के अनुसार रेस्टाेरेंट, हाेटल व क्लब के लिए शर्त है कि काेराेना संक्रमण काे राेकने के लिए जारी नियमाें का पालन करना हाेगा। दाे टेबल के बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी हाेगी, जहां स्टेंडिंग टेबल है, वहां 8 फीट की दूरी हाे, एक टेबल पर दाे से अधिक व्यक्ति न बैठे। इसी तरह शाॅपिंग माॅल में भी काेराेना संक्रमण काे राेकने के लिए पूर्व में जारी गाइड लाइन की पालनाकरनी हाेगी।
इन पर रहेगी पाबंदी
स्कूल, काॅलेज, काेचिंग, जिम, धार्मिक स्थल, स्वीमिंग पूल, बड़े आयाेजन, खेलाें के टूर्नामेंट, सिनेमा हाॅल।
इन नियमाें का पालन जरूरी
1. खरीदारी या भोजन करने के लिए सामाजिक दूरी और अन्य उपायों का पालन किया जाएगा। मॉल में कोरोना वायरस और संक्रमण से बचने के लिए लोगों को ऑडियो और वीडियो के माध्यम से जागरूक किया जाएगा।
2. रेस्टोरेंट में दो टेबल की सीटिंग में कम से कम छह फीट की दूरी रहे।
3. फास्ट फूड इकाइयों और स्टैंडिंग टेबल के बीच आठ फीट की दूरी हो। एक टेबल पर दो से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे।
4. मॉल में एंट्रेंस गेट पर लाेगाें के शरीर के तापमान की जांच करना जरूरी होगा। एंट्रेंस गेट पर ही थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर की सुविधा मिलेगी।
5. मास्क पहने हुए लोगों को ही मॉल में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। बिना किसी लक्षण वाले आगंतुकों को ही मॉल में प्रवेश दिया जाएगा।
6. एंट्रेंस गेट व मॉल में पंक्ति में खड़े होने पर दो व्यक्तियों के बीच छह फीट की दूरी हो।
7. मॉल में लोगों को व्यवस्थित ढंग से प्रवेश की अनुमति देनी होगी। इसके लिए मॉल प्रशासन को पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात करने होंगेे।
8. मॉल के पार्किंग क्षेत्र, बाहरी परिसर में भीड़ का उचित प्रबंध करना होगा।
9. एलिवेटर पर लोगों की सीमित संख्या होगी।
10. होम डिलीवरी वाले कर्मचारियों को अनुमति देने व सामान सौंपने से पहले स्वास्थ्य जांच करनी होगी।