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मंगलवार, 30 जून 2020

रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक गैर आवश्यक गतिविधियां निषेध


रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक गैर आवश्यक गतिविधियां निषेध

बूंदी, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टे्रट अंतर सिंह नेहरा ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव के संबंध में अनलॉक-2 की अवधि 1 जुलाई से 31 जुलाई की अवधि के दौरान दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधात्मक आदेश जारी किए हैं।
आदेशानुसार उक्त अवधि में बूंदी जिले में रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त निषेध रहेगा। यह प्रतिबंध पुलिस, जिला प्रशासन, सरकारी अधिकारी जो ड्यूटी पर है, चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सा, पैरा मेडिकल स्टाफ (राजकीय, निजी) पारी, आपातकालीन ड्यूटी, आईटी, आईटीज कंपनियों का स्टाफ औद्योगिक इकाईयां, निर्माण गतिविधियां जो पारियों में सचांलित है, चिकित्सा या अन्य आपातकालीन स्थिति के लिए कोई भी व्यक्ति, दवा की दुकानों के मालिक औ स्टाफ, राष्ट्रीय एवं राज्य उच्च मार्गो पर व्यक्तियों का आवागमन, एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन या बस स्टेण्ड से व्यक्तियों के घर, गन्तव्य स्थान तक आवागमन, ट्रक, माल वाहक वाहन जो माल, निर्माण या अन्य किसी सामग्री को लेकर परिवहन कर रहे का आवागमन या खाली लौट रहे हों का आवागमन पर लागू नहीं होगा।