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शनिवार, 22 अगस्त 2020

दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कठोर कैद

किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय पोक्सो क्रम-5 ने आरोपी कृष्ण मुरारी उर्फ किशन को 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 21 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। पीड़िता के पिता ने 18 सितंबर 2018 काे मंडाना थाने में मुकदमा दर्ज किया था। आंवली निवासी कृष्ण मुरारी उर्फ किशन के खिलाफ आरोप था कि वह 13 सितंबर 2018 को किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेश वर्मा ने बताया कि मंडाना पुलिस ने फरियादी पिता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने कृष्ण मुरारी उर्फ किशन पुत्र हरिशंकर को गिरफ्तार किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान कराए गए थे।



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