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शनिवार, 15 अगस्त 2020

अवधिपार ऋणी किसानों के ब्याज के रूप में 239 करोड़ रुपए होंगे माफ

कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने किसान को राहत देते हुए सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों के हित में एक मुश्त समझौता योजना की स्वीकृति जारी की है। सहकारिता मंत्री उदल लाल आंजना ने बताया कि इस योजना के तहत अवधिपार श्रेणी के किसानों के अवधिपार ब्याज एवं दंडनीय ब्याज को 50 प्रतिशत तक माफ किया गया है। इससे किसानों के ब्याज के रूप में करीब 239 करोड़ रुपए माफ होंगे।
आंजना ने बताया कि सीएम गहलोत ने किसानों को ऋण का चुकारा करने में हो रही परेशानियों के मद्देनजर राहत देने के निर्देश दिये थे।
योजना के तहत प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के सभी प्रकार के कृषि एवं अकृषि ऋण जो 1 जुलाई, 2019 तक अवधिपार हो चुके है। ऐसे अवधिपार श्रेणी के 60 हजार से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। ऐसे किसानों को 30 नवम्बर, 2020 तक अपना ऋण चुकाना होगा।
ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को किसान की मृत्यु तिथि से सम्पूर्ण बकाया ब्याज, दण्डनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूर्णतया माफ कर राहत दी गई है। प्रदेश में कार्यरत 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैकों द्वारा किसानों को कृषि कार्यो के लिए दीर्घकालीन कृषि ऋण दिया जाता है।