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शुक्रवार, 28 अगस्त 2020

एससी की तलाकशुदा महिला से डिक्री मांगना मानवाधिकारों का हनन

नगर परिषद में पूर्व में आयोजित सफाई कर्मचारी भर्ती में तलाकशुदा कोटे से चयन होने के बाद भी परिषद की ओर से नियुक्ति नहीं देने पर राष्ट्रीय वंचित लोक मंच ने परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर राहत दिलाने की मांग की। मंच के अजमेर संभाग अध्यक्ष विपिन जावा ने सरकारी नियमों तथा गाइड लाइन का हवाला देते हुए इसे मानवाधिकारों का हनन बताते हुए शीघ्र ही ज्वाइन करवाने की मांग की।

जावा ने बताया कि सफाई कर्मचारी भर्ती विज्ञापन में स्वायत्त शासन विभाग ने तलाकशुदा महिला से सक्षम न्यायालय से डिक्री प्रस्तुत करने की कोई शर्त अंकित नहीं की थी और न ही सफाई कर्मचारी भर्ती नियम 2012 में इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट प्रावधान हैं। फिर भी इस तरह तलाक की डिक्री के अभाव में प्रार्थी को कार्यग्रहण करने से रोका जाना उचित नहीं है। जावा ने बताया कि डीएलबी निदेशक ने प्रार्थी को कार्यग्रहण करने के आदेश जारी करते हुए ये शर्त रखी है कि इस संबंध में अपना सबूत प्रस्तुत करें।

प्रार्थिया डिक्री के अभाव का पहले ही जिक्र कर चुकी है। इसलिए उसे ज्वाइनिंग से नहीं रोका जा सकता है। अनुसूचित जाति की पति द्वारा छोड़ी गई एक महिला का चयन होने के बावजूद नियुक्ति न देकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के समान है।



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