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गुरुवार, 10 सितंबर 2020

सीडब्ल्यूसी एक्सईएन से मांगी जानकारी, जीए 55 फार्म नहीं देने वालों पर होगी कार्रवाई

माही आवासीय कॉलोनी में वर्षों से निवासरत लोगों के लिए अचानक जीए 55 फार्म मांगना और किराए के रूप में बड़ी राशि चुकाना बड़ी परेशान का सबब बन चुका है। काेराेनाकाल में इस तरह की कार्रवाई ने परिवार चिंतित है। अर्थिक संकट के बीच नई जगह तलाशने सहित कई चुनाैतियां उनके सामने आ रही है।

ऐसा पहली बार हो रहा है कि कॉलोनी में मूल आवंटी के स्थान पर दूसरे लोगों के रहने के मामले भी उजागर हुए, जिन पर माही परियोजना के भवन एवं दाईं मुख्य नहर के अधिशासी अभियंता कार्यालय की ओर से प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को अधिशासी अभियंता हरिशंकर कुमावत ने केंद्रीय जल आयोग के अधिशासी अभियंता श्रेयांस कुमार द्वारा गेज रीडर नारायण राम चौधरी के संबंध में किराया जमा करवाने या नहीं करवाने को लेकर मांगी गई जानकारी को मेल के माध्यम से भेजा।

जिसमें उन्होंने पिछले दस वर्षों की एचआरए संबंधी जानकारी देने को भी कहा है। एक्सईन ने बताया कि देवेंद्र चौधरी और उनकी पत्नी कॉलोनी में दस साल से रह रहे हैं और उन्होंने सिर्फ चार साल के जीए 55 फार्म दिए जिस पर पूरे साल के फार्म मंगवा कर किराए का आकलन करवाया गया। वहीं राजस्व हानि पहुंचाने वालों और विभाग के अभियंताओं, कर्मचारियों को कार्यवाही के दौरान डरा धमकाकर राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने वालों के लिए विशेष पुलिस जाप्ता तैनात करवाने के लिए गुरुवार को एक्सईएन कुमावत जिला पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर से मिलेंगे।

ब्याज-किराया राशि का अलग जमा कराना होगा चालान
एक्सईएन ने बताया कि मैंने सहायक अभियंता मुख्यालय के एल धाकड़ को दिशा निर्देश दिए हैं कि किराया जमा नहीं करवाने वालों को कुल राशि की ब्याज और लाइट पानी की राशि और मूल किराया राशि के अलग-अलग चालान बनाकर कार्यालय से दें और चालान से जमा राशि की रसीद प्राप्त कर उसकी सूची बनाएं।



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