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बुधवार, 16 सितंबर 2020

कलेक्टर बोले- कोई भी सिलिकोसिस रोग से पीड़ित सरकारी सहायता से नहीं रहे वंचित

कलेक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने कहा कि जिले में एक भी सिलिकोसिस पीड़ित को नई सिलिकोसिस नीति के मुताबिक मिलने वाली सहायता से वंचित न रखा जाए। इसके लिए खनिज विभाग, श्रम विभाग तथा जिला क्षय रोग निवारण अधिकारी पूरा ध्यान रखे।कलेक्टर सोनी ने बैठक में आए लेबर यूनियन से जुड़े सुखाराम चौधरी से सिलिकोसिस पीडितों की सहायता से जुड़े मसलों पर चर्चा की। चौधरी ने कलेक्टर के समक्ष मांग रखी कि जिन सिलिकोसिस पीडितों को पूर्व में सिलिकोसिस नीति के तहत ऑफलाइन पेमेंट मिल चुका है, उनमें से वंचितों को पेंशन व पालनहार आदि योजनाओं का लाभ दिया जाए।

साथ ही ऐसे सिलिकोसिस पीड़ित जिनका भामाशाह कार्ड नहीं बना हुआ था और अब उनकी मृत्युपरांत परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि के लिए ऑफलाइन भुगतान की व्यवस्था की जाए। कलेक्टर ने इस तरह के 12 प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। इन दिवंगत सिलिकोसिस पीड़ितों के परिजनों को नई सिलिकोसिस नीति के मुताबिक सहायता राशि का भुगतान करवाने तक की कार्रवाई जल्द ही निस्तारित करने के निर्देश जिला क्षय रोग निवारण अधिकारी, खनिज अभियंता तथा सहायक श्रम आयुक्त को निर्देश को दिए गए। कलेक्टर डाॅ. जितेन्द्र सोनी ने निर्देश दिए कि जिले में जहां भी खनन पट्टे हैं, वहां वैट ड्रिलिंग के लिए सभी लीज धारियों को पाबंद किया जाए। पानी का छिड़काव होने से खनन क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिक सिलिकोसिस जैसी खतरनाक बीमारी से बच सकेंगे।

वहीं जिले में अवैध खनन पर रोक को लेकर अब तक हुई कार्रवाई की समीक्षा करते हुए कलेक्टर सोनी ने निर्देश दिए। इसके लिए पुलिस, खनिज और वन विभाग तीनों संयुक्त रूप से काम करें। उन्होंने तीनों विभागों की ओर से अवैध खनन के विरूद्ध अब तक की गई कार्रवाई की प्रगति भी रिपोर्ट ली और उसकी समीक्षा की। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई को और तेज करें, इसके लिए परिवहन विभाग का भी हर संभव सहयोग लें।

डाॅ. सोनी ने जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए कि बिना नंबर की गाड़ी, ओवरलोड वाहन तथा बिना रोड टैक्स भरे चल रही गाड़ियों पर कार्रवाई करें। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा, जिला परिवहन अधिकारी ओमप्रकाश चौधरी, खनिज अभियंता एमई धीरज पंवार, एमई विजिलेंस धर्मेंद्र भांभू, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक रामदयाल मांझु, एएमई गोटन महेश प्रकाश, जिला क्षय रोग निवारण केन्द्र के सुरेन्द्र चौधरी सहित श्रम विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे।
22 सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए 60 लाख रुपए की राशि स्वीकृति
कलेक्टर ने मंगलवार को 22 सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए कुल 60 लाख रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति आदेश जारी किये। सभी 22 आवेदनों में से नावां, मकराना, नागौर ब्लाॅक के 4-4, जायल ब्लाॅक के 3, परबतसर, डीडवाना, खींवसर ब्लाॅक के 2-2 एवं मूंडवा ब्लाॅक के 1 सिलिकोसिस पीडितों के लिए स्वीकृति जारी की है। इनमें से 16 जीवित सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए 48 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की तथा 6 सिलिकोसिस मृतकों के आश्रितों को 12 लाख रुपये की सहायता राशि हेतु स्वीकृति आदेश जारी किये।



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Collector said - no one suffering from silicosis disease is deprived of government assistance