आरटीओ में वाहनों की आरसी-ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं लाइसेंस निलंबित करने से पहले सुनवाई के लिए नोटिस भी डाक से नहीं पहुंच रहे हैं। इससे लोग अधिकारी के सामने पक्ष नहीं रख पा रहे हैं। उधर अधिकारी बिना सुनवाई के लोगों के लाइसेंस निलंबित कर रहे हैं। लाइसेंस निलंबित से पहले डीटीओ को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लाइसेंस धारक को सुनना होता है।
इसके लिए निर्धारित तारीख को उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया जाता है। सुनवाई बाद ही लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है, लेकिन डाक से नोटिस पहुंच नहीं रहे और अफसर लाइसेंस धारक को अनुपस्थित मांगते हुए 3 महीने के लिए लाइसेंस निलंबित कर रहे हैं।
केस1 मालवीय नगर के जीवन राम का लॉकडाउन से पहले पुलिस ने रेड लाइट क्रास करने पर लाइसेंस जब्त कर लिया। लॉकडाउन के बाद जीवन लाइसेंस लेने गए तो बताया कि लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित है। कुछ दिन बाद आना, जबकि जीवन को सुनवाई को नोटिस ही नहीं मिला।
केस 2 ब्रह्मपुरी निवासी आयुष जगतपुरा कॉलेज से आ रहा था। पीछे बैठे दोस्त ने हेलमेट नहीं लगा रखा था। ट्रैफिक पुलिस ने चालान करने के बाद लाइसेंस आरटीओ से लेने की बात कही। आरटीओ गया तो बताया कि लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित है, जबकि उन्हें सुनवाई को नोटिस ही नहीं मिला।
- लाइसेंस निलंबित करने से नोटिस जारी होता है। एड्रेस में कमी और डाक विभाग की लापरवाही से नहीं पहुंचा होगा। सुनवाई पर नहीं आने पर अफसर कार्रवाई कर देता है। - मथुरादास मीना, एआरटीओ, जगतपुरा
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