राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत कोई भी दुकानदार किसी भी प्रकार की आतिशबाजी नहीं बेचेगा तथा कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की आतिशबाजी का उपयोग या आग लगाने की अनुमति नहीं देगा।
जिला मजिस्ट्रेट महावीर प्रसाद वर्मा ने एक आदेश जारी कर निर्देश दिए हैं कि समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सहायक उपनिरीक्षक एवं उनसे ऊपर के पुलिस अधिकारी, नगरीय निकाय के राजस्व निरीक्षक एवं उनसे
ऊपर के अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त विकास अधिकारियों को उनको अपने क्षेत्राधिकार में कोई भी दुकानदार किसी भी तरह की आतिशबाजी बेचता है तो 10 हजार रुपए तथा कोई व्यक्ति किसी भी तरह आतिशबाजी का इस्तेमाल करना है या अनुमति देता है तो दाे हजार रुपए रुपए जुर्माने से दंडित करने के लिए अधिकृत किया गया है।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today