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बुधवार, 25 नवंबर 2020

अब मैरिज गार्डन में नो मास्क नो एंट्री - गाइड लाइन की पालना नहीं करने पर 25 हजार रूपए तक जुर्माने का प्रावधान


अब मैरिज गार्डन में नो मास्क नो एंट्री  - गाइड  लाइन की पालना नहीं करने पर 25 हजार रूपए तक जुर्माने का प्रावधान

बूंदी, विवाह समारोह के लिए कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव के संबंध में जारी गाइड लाइन पर चर्चा के लिए विभिन्न मैरिज गार्डन संचालकों की मंगलवार को जिला मजिस्टेªट आशीष गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिए कि ऐसे प्रत्येक आयोजन की सूचना पूर्व में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को देना अनिवार्य होगा। विवाह स्थलों पर उचित सामाजिक दूरी, मास्क का प्रयोग, थर्मल स्क्रीनिंग, हैण्ड वाॅष एवं सेनेटाईजर की पर्याप्त व्यवस्था मैरिज गार्डन संचालकों द्वारा रखी जावेगी।

उन्होंने निर्देश दिए कि ‘‘नो मास्क नो एन्ट्री’’ (बिना मास्क प्रवेष नहीं) की पूर्ण रूप से पालना सभी विवाह स्थल के प्रबन्धकों द्वारा की जाएगी। उन्हांेने निर्देश दिए कि ऐसे सभी आयोजन की आयोजनकर्ता द्वारा अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी करवाई जावेगी। उन्होंने बताया कि जिला प्रषासन द्वारा भी टीमों का गठन कर विवाह आयोजन स्थलों का अपने स्तर से निरीक्षण करवाया जावेगा।

जिला मजिस्टेªट ने निर्देश दिए कि संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को बिना पूर्व सूचना दिए विवाह आयोजन करने, उचित सामाजिक दूरी की पालना नहीं करने पर, स्क्रीनिंग, मास्क एवं पर्याप्त सेनेटाईजेषन की व्यवस्था नहीं होने पर राषि रूपये 5 हजार एवं ऐसा विवाह आयोजन, जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति मौजूद हो उन पर राषि रूपये 25 हजार जुर्माने का प्रावधान है।

बैठक में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एयू खान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली एवं विभिन्न मैरिज गार्डनों के संचालक उपस्थित रहे।

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